भूमि विवाद में मारपीट में दो भाईयों समेत 8 को तीन साल कैद
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र ¨सह ढांडा की कोर्ट ने
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र ¨सह ढांडा की कोर्ट ने भूमि विवाद को लेकर मारपीट करने के मामले में दो भाईयों समेत आठ दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को तीन-तीन साल की कैद व दो-दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं। सदर पुलिस टोहाना ने चार अप्रैल 2015 को मामला दर्ज किया था।
सदर पुलिस टोहाना ने घायल बलविंद्र ¨सह की शिकायत पर रसूलपुर निवासी श्रवण ¨सह, लीला राम मंगालपुर, हिसार निवासी बजरंग, धोलू निवासी कृष्ण कुमार व ओमप्रकाश, टिब्बी निवासी मक्खन, शीशराम व राजाराम के खिलाफ 4 अप्रैल 2015 को आईपीसी की धारा 148, 149, 324, 471, 447 व आर्म्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आर्म्ज एक्ट में ओमप्रकाश को पांच सौ रुपये अतिरिक्त जुर्माना किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि आरोपितों ने उस पर लाठी, गंडासी व चाकू से हमला किया था।