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युवक को ¨जदा जलाने की कोशिश के दोषियों को 10 साल की सजा

जासं, फरीदाबाद: पेट्रोल छिड़क कर युवक को जलाने की कोशिश करने वाले दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार 2

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Dec 2018 08:20 PM (IST)Updated: Mon, 17 Dec 2018 08:20 PM (IST)
युवक को ¨जदा जलाने की 
कोशिश के दोषियों को 
10 साल की सजा
युवक को ¨जदा जलाने की कोशिश के दोषियों को 10 साल की सजा

जासं, फरीदाबाद : पेट्रोल छिड़ककर युवक को जलाने की कोशिश करने वाले दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार 28 दिसंबर 2017 को इस्माइलपुर निवासी अनिल उर्फ भूपेंद्र अपने मकान के बाहर खड़ा था। तभी उसका पड़ोसी इमाम हुसैन वहां आया और उससे मोबाइल फोन मांगने लगा। उसने फोन देने से मना कर दिया। इस पर दोनों की कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ उसके पास आया। इमाम ने धर्मेंद्र के हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल ली और भूपेंद्र पर पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तीली से आग लगा दी। इससे भूपेंद्र के सीने में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलस गया। किसी तरह आग बुझाई गई और उसे उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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इलाज के बाद भूपेंद्र ठीक हो गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर इमाम हुसैन और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। भूपेंद्र की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।


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