साथी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
जासं, फरीदाबाद: शराब के नशे में अपने मजदूर साथी की हत्या करने दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार थाना मुजेसर में 11 फरवरी 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ। मूलरूप से हरदोई, उत्तर प्रदेश निवासी शोभित, यहां जीवन नगर कबाड मार्केट में फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी नन्हे लाल के साथ किराए पर रहता था। दोनों साथ मजदूरी करते थे। 10 फरवरी 2017 की रात शोभित और नन्हे लाल ने साथ बैठकर शराब पी। करीब 11 बजे शोभित ने नन्हें लाल से उस दिन कर दिहाड़ी 500 रुपये की मांग की। उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। दोनों में कहासुनी हो गई। इस दौरान नन्हे लाल ने कमरे में रखे चाकू से शोभित पर कई वार कर घायल कर दिया और फरार हो गया। जिससे शोभित की मौत हो गई थी। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।
जासं, फरीदाबाद: शराब के नशे में अपने मजदूर साथी की हत्या करने दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार थाना मुजेसर में 11 फरवरी 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ। मूलरूप से हरदोई, उत्तर प्रदेश निवासी शोभित, यहां जीवन नगर कबाड़ मार्केट में फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी नन्हें लाल के साथ किराए पर रहता था। दोनों साथ मजदूरी करते थे। 10 फरवरी 2017 की रात शोभित और नन्हें लाल ने साथ बैठकर शराब पी। करीब 11 बजे शोभित ने नन्हें लाल से उस दिन कर दिहाड़ी 500 रुपये की मांग की। उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। दोनों में कहासुनी हो गई। इस दौरान नन्हें लाल ने कमरे में रखे चाकू से शोभित पर कई वार कर घायल कर दिया और फरार हो गया। जिससे शोभित की मौत हो गई थी। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।