लिव-इन पार्टनर की हत्या के दोषी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: लिव-इन पार्टनर की हत्या के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मुकदमा 2
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: लिव-इन पार्टनर की हत्या के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार जुर्माना भी किया है। मुकदमा 28 मार्च 2017 को बदरपुर दिल्ली निवासी जाहिर की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाने में दर्ज हुआ था। जाहिद के अनुसार उसकी बहन जायदा की शादी इमरान से हुई थी। इमरान की मौत हो गई। इसके बाद जायदा पल्ला क्षेत्र की जगमग कॉलोनी में अकेले रहती थी। वारदात से एक साल पहले जायदा मधावली निवासी तरुण के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी। कुछ समय बाद ही तरुण ने जायदा पर मकान उसके नाम कराने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जायदा ने इससे इंकार किया। 27 मार्च को उसने जायदा की हत्या कर शव जला दिया। मामला सामने आने पर पुलिस ने तरुण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
एनआइटी क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार 1 जनवरी 2017 को किशोरी रात अपने चाचा के घर से लौट रही थी। रास्ते में पडोसी युवक ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। किशोरी ने शोर मचा दिया। तो लोग जमा हो गए। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ।