ट्रैक्टर लूटकर चालक की हत्या के दोषियों को उम्रकैद
जासं, फरीदाबाद: 29 जून 2016 को सेक्टर-55 में चालक से ट्रैक्टर लूटकर हत्या के दो दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दो आरोपितों को अदालत ने 1
जासं, फरीदाबाद: 29 जून 2016 को सेक्टर-55 में चालक से ट्रैक्टर लूटकर हत्या के दो दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दो आरोपितों को अदालत ने 18 जुलाई को बरी कर दिया था। वहीं एक आरोपित को लूट का ट्रैक्टर खरीदने का दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार मुजेसर में रहने वाले सौराभ ने मुकदमा दर्ज कराया था। सौराभ का भाई इशान ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाता था। 28 जून की रात गांव पलवल निवासी रोहताश और र¨वद्र, यूपी निवासी धीरज और सूरज ने सामान ढोने का बहाना बनाकर सौराभ का ट्रैक्टर बुक कर लिया। इसके बाद थोड़ी दूरी पर ले जाकर प्लास्टिक की रस्सी से सौराभ का गला घोंटकर हत्या कर दी। शव वहीं फेंककर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग गए। बाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली मथुरा यूपी में फतेह ¨सह को बेच दिए। अदालत ने रोहताश और र¨वद्र को उम्रकैद व फतेह ¨सह को दो साल की सजा सुनाई है और धीरज व सूरज को बरी कर दिया है।