तीन लोगों का जमानत भरने का आवेदन रद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को एसआरएस ग्रुप ऑप कंपनीज के चेयरमैन अनिल जिदल व उसके दो साथियों का जमानत भरने का आवेदन रद कर दिया है।
जासं, फरीदाबाद : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनिल जिदल व उसके दो साथियों का जमानत भरने का आवेदन रद कर दिया है।
रीयल एस्टेट, जूलरी, सिनेमा सहित विभिन्न कारोबार से जुड़े एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनिल जिदल, निदेशक नानक चंद तायल और बिशन बंसल के खिलाफ साल 2017 में सेक्टर-31 थाने में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत व हरियाणा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से दो मुकदमों में जमानत के लिए तीनों ने 28 जनवरी 2019 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत में याचिका लगाई थी। अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए 100-100 करोड़ रुपये की जमानत देने को कहा। आरोपितों ने एक जून 2019 को 100-100 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की लिस्ट अदालत में पेश कर जमानत भरने के लिए आवेदन किया। अदालत ने उस लिस्ट के आधार पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने अदालत को जानकारी दी है कि आरोपितों ने जिन प्रॉपर्टी की लिस्ट जमानत भरने के लिए के लिए लगाई है, वे बैंक के पास गिरवी रखी हैं। ऐसे में उन्हें जमानत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर अदालत ने शुक्रवार को तीनों का जमानत भरने का आवेदन रद कर दिया।