चार वर्षीय बेटी की हत्या के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद
एक दिसंबर 2017 को नीला देवी अचानक नीतू के घर पहुंची। उस समय नीतू वहां नहीं थी। अर्जुन ने बेटी रितु का मुंह दबाया हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वह हिचकियां ले रही थी। नीला देवी रितु को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अर्जुन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने नीला देवी की शिकायत पर अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और 12 दिसंबर 2017 को उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। नीला देवी व नीतू की गवाही और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अर्जुन को दोषी ठहराया।
जासं, फरीदाबाद : चार वर्षीय बेटी की हत्या के दोषी सौतेले पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार 1 दिसंबर 2017 को एसजीएम नगर निवासी नीला देवी की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। नीला ने बताया कि उसकी बहन नीतू का पहला पति मर गया तो उसने दूसरी शादी की। दूसरा पति एक बेटी के जन्म के बाद उसे छोड़कर चला गया। ऐसे में नीतू ने तीसरी शादी कासगंज यूपी निवासी अर्जुन से कर ली। परिवार वाले नीतू की शादी से खुश नहीं थे। ऐसे में वह बेटी रितु और पति अर्जुन के साथ यहां एसजीएम नगर में बहन नीला देवी के पड़ोस में आकर रहने लगी। आरोप है कि अर्जुन सौतेली बेटी रितु को पसंद नहीं करता था और उसे मारता-पीटता था। एक दिसंबर 2017 को नीला देवी अचानक नीतू के घर पहुंची। उस समय नीतू वहां नहीं थी। अर्जुन ने बेटी रितु का मुंह दबाया हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वह हिचकियां ले रही थी। नीला देवी रितु को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अर्जुन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने नीला देवी की शिकायत पर अर्जुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और 12 दिसंबर 2017 को उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। नीला देवी व नीतू की गवाही और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अर्जुन को दोषी ठहराया।