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चेक बाउंस में कंपनी पर पांच करोड़ का हर्जाना

चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप ¨सह की अदालत ने नोएडा स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का हर्जाना किया है। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप ¨सह की अदालत ने नोएडा स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का हर्जाना किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 06:24 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 06:24 PM (IST)
चेक बाउंस में कंपनी पर पांच करोड़ का हर्जाना

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप ¨सह की अदालत ने नोएडा स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का हर्जाना किया है। उसके दो महिला निदेशकों सहित पांच को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह मुकदमा साल 2016 में फरीदाबाद स्थित सुपरटेक मशीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से किया गया था।

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वकील विनीत बजाज ने बताया कि सुपरटेक कंपनी को नोएडा सेक्टर-62 स्थित एबुलिएंट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मशीनों का ऑर्डर दिया था। कंपनी ने उसे करीब चार करोड़ रुपये की मशीनें भेज दीं। भुगतान की एवज में चार करोड़ रुपये का चेक दिया गया। सुपरटेक की तरफ से जब चेक बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया। उन्होंने एबुलिएंट कंपनी को इस संबंध में बताया तो उसके निदेशकों ने भुगतान में आनाकानी शुरू कर दी। इसके बाद अदालत में मुकदमा दायर किया गया। सुपरटेक कपंनी अदालत में यह साबित करने में कामयाब रही कि उसने ऑर्डर पर मशीनें भिजवा दी थीं। भुगतान स्वरूप मिला चेक बाउंस हो गया था। इस आधार पर अदालत ने एबुलिएंट कंपनी के निदेशकों अमित मिश्रा, अंकुर कुमार, रूपा बनर्जी, प्रकाश अरुण, आकांक्षा सक्सेना को एक-एक साल की सजा सुनाई है। अदालत का आदेश है कि पांच करोड़ रुपये सुपरटेक कंपनी को हर्जाने के तौर पर दिया जाएगा।


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