आपसी विवाद में साले की हत्या करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने 51-51 हजार का जुर्माना भी लगाया
एक अदालत ने आपसी विवाद में साले की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2020 का है मामला।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। साले की हत्या के आरोपित जीजा सहित चार दोषियों को सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चारों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह मामला सेक्टर-58 थाने में 11 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया गया था।
कृष्णा कालोनी में रहने वाले विजयपाल ने पुलिस काे दी शिकायत में बताया कि उनके पड़ोस में तीन भाई किशनपाल, सुनील और गोपाल रहते हैं। किशनपाल का साला दुर्लभ भी साथ में रहता है। किशनपाल उनका भी जीजा लगता है। 11 दिसंबर 2020 को उनकी और किशनपाल की पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।
दोनों ओर से महिलाओं ने इस बारे में अपने पतियों को बताया। देर रात दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मारपीट हो गई।
इस बीच किशनपाल, सुनील, गोपाल व दुर्लभ ने विजयपाल और उसके भाई राजपाल पर जानलेवा प्रहार कर दया। इसमें राजपाल की मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने किशनपाल, सुनील, गोपाल व दुर्लभ को सजा सुनाई है। इस मामले में 16 लोगों की गवाही हुई, 31 दस्तावेज पेश किए गए थे।

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