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फरीदाबाद: बिना लाइसेंस वाले पूल में युवक की मौत, दो संचालकों पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप तय

Published: Mon, 30 Mar 2026 04:46 PM (IST)

फरीदाबाद के सेक्टर-86 स्थित रॉयल ग्रीन स्विमिंग पूल में एक युवक की डूबने से मौत के मामले में, अदालत ने ...और पढ़ें

फरीदाबाद में बिना लाइसेंस वाले पूल में युवक की डूबने से मौत। फाइल फोटो

फरीदाबाद में बिना लाइसेंस वाले पूल में युवक की डूबने से मौत। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-86 स्थित रॉयल ग्रीन स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत के मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने स्विमिंग पूल संचालकों अमन और तेजबीर उर्फ शेरू के खिलाफ 'गैर-इरादतन हत्या' (culpable homicide not amounting to murder) के आरोप तय किए हैं।

अदालत ने दोनों आरोपियों को मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया। इस संबंध में, 1 अक्टूबर 2023 को खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, दिल्ली के मोलड़बंद निवासी शिव कुमार ने बताया कि 30 सितंबर 2023 की रात लगभग 9:30 बजे, उनका बेटा अजय उर्फ अक्षय अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-86 स्थित रॉयल ग्रीन स्विमिंग पूल में तैरने गया था।

इसी दौरान, डूबने से उसकी मौत हो गई। स्विमिंग पूल का संचालन अमन और तेजबीर उर्फ शेरू द्वारा किया जा रहा था, और इसे बिना किसी पंजीकरण या लाइसेंस के चलाया जा रहा था। शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि पूल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं जैसे कि लाइफ जैकेट, लाइफबॉय और लाइफगार्ड मौजूद नहीं थीं।

2 दिसंबर 2023 को, फरीदाबाद के जिला खेल अधिकारी ने भी पुलिस को एक पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि उक्त स्विमिंग पूल के लिए संचालकों द्वारा कोई पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था।

रिकॉर्ड्स का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने पाया कि आरोपियों ने बिना सुरक्षा उपायों के स्विमिंग पूल का संचालन किया और युवक को तैरने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आरोपियों के खिलाफ 'गैर-इरादतन हत्या' का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोप बताए जाने पर, दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की इच्छा व्यक्त की। सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई 2026 तय करते हुए, अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष के गवाहों को समन जारी करने का निर्देश दिया।

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