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रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे वाणिज्यिक संस्थान होंगे सील

हाईकोर्ट के आदेश पर 20 मार्च से पहले फरीदाबाद शहर के एनआइटी ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जोन में रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे वाणिज्यिक संस्थान सील किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Mar 2019 08:42 PM (IST)Updated: Mon, 04 Mar 2019 08:42 PM (IST)
रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे 
वाणिज्यिक संस्थान होंगे सील
रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे वाणिज्यिक संस्थान होंगे सील

जासं, फरीदाबाद : हाईकोर्ट के आदेश पर 20 मार्च से पहले एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ जोन में रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे वाणिज्यिक संस्थान सील किए जाएंगे। निगमायुक्त अनीता यादव के आदेश पर वाणिज्यिक संस्थानों की सीलिग से पहले नगर निगम की टीमें तीन जोन में सर्वे कर रही हैं। सर्वे पूरा होने के बाद सीलिग की कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर 17 फरवरी को सेक्टर 9-10 और 11-12 के डिवाइडिग रोड के रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे 95 वाणिज्यिक संस्थानों को सील किया था। इस दौरान कई संस्थानों ने खुद ही इमारतों के आगे दीवारें ही खड़ी कर दीं थीं। अब अन्य आवासीय क्षेत्रों में चल रही वाणिज्यिक गतिवधियां बंद कराई जाएंगी। हम हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे के बाद नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद सीलिग की जाएगी। बल्लभगढ़ जोन में आने वाले सेक्टर-तीन और दो का सर्वे पूरा हो चुका है।

-रोहताश सिंह बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त, बल्लभगढ़ नगर निगम।


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