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दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी होने पर दुकानदार का कटेगा चालान

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अनिल यादव ने कहा है कि बाजार में दुकान के आगे रेहड़ी खड़ी होने पर दुकानदार का चालान कटेगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 05:39 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 05:39 PM (IST)
दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी होने पर दुकानदार का कटेगा चालान

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अनिल यादव ने कहा है कि बाजार में यदि किसी भी दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी मिली, तो उस दुकानदार का चालान काटा जाएगा। बाजार में सड़क पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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निगम संयुक्त आयुक्त यादव सोमवार को मेन बाजार महाराजा अग्रसेन चौक पर अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिन के समय सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक बाजार में भारी वाहनों की नोएंट्री रहेगी। बाजार में अवैध पार्किंग करके खड़े किए गए वाहनों को उठाने के लिए पुलिस की क्रेन भी आएगी। क्रेन ऐसे वाहन को उठाकर ले जाएगी। बाजार में यदि किसी दुकान के सामने कचरा मिला, तो उसका भी चालान काटा जाएगा। चालान 500 रुपये से लेकर 25 हजार तक हो सकता है। चाहे ये कचरा भले ही उसकी दुकान के सामने किसी पड़ोसी ने किया हो। कचरा उठाने के लिए ईकोग्रीन कंपनी का वाहन आता है। कचरा सड़क पर डालने की बजाय वाहन में डालें।

इस मौके पर नगर निगम वार्ड नंबर-37 के पार्षद दीपक चौधरी, व्यापार समिति के महासचिव बिशनचंद बंसल, व्यापार मंडल के प्रधान भगवानदास गोयल, महेश मित्तल, संजय गुप्ता, राजेंद्र जैन, प्रदीप गुप्ता, तरुण गुप्ता, पूर्व पार्षद राजेंद्र अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राजीव गोयल प्रमुख रूप से मौजूद थे।


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