किचन वेस्ट फैलाने पर भरना होगा 25 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता फरीदाबाद किसी भी होटल ढाबा औद्योगिक कंपनी या वाणिज्यिक संस्थान की ओर
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : किसी भी होटल, ढाबा, औद्योगिक कंपनी या वाणिज्यिक संस्थान की ओर से अगर किचन वेस्ट फैलाया गया, तो उन पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। निगमायुक्त यशपाल यादव ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य निरीक्षकों की इस काम में ड्यूटी लगाई गई है।
नगर निगम की टीमें अब होटलों में जाकर जायजा लेंगी कि उनके यहां किचन वेस्ट से खाद बनाने की मशीन है कि नहीं। मशीन न होने की स्थिति में किसी भी संस्था से खाद बनाने को अनुबंध भी किया जा सकता है।
खत्तों पर डाल देते हैं किचन वेस्ट : कई होटल और ढाबा संचालक चौक-चौराहों के खत्तों पर ही किचन वेस्ट डाल देते हैं। इस तरह शहर में कचरा बढ़ रहा है। इस स्थिति में सुधार के लिए पिछले वर्षो में नगर निगम ने अभियान चलाया था। अब फिर से जुर्माना करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह है ठोस कचरा प्रबंधन नियम : जिन होटलों या किसी संस्थान की रसोई में रोज 50 किलोग्राम या इससे अधिक किचन वेस्ट निकलता है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम नियम-2016 के तहत यह अनिवार्य शर्त है कि ऐसे संस्थानों को किचन वेस्ट से खाद बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शहर में कई होटलों में खाद बनाने की मशीन लगी है, लेकिन सभी जगह नहीं है। ऐसे संस्थानों के खिलाफ 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है।
वर्जन
लोगों को स्वयं जागरूक होना चाहिए। नियमानुसार गीला और सूखा कचरा अलग-अलग किया जाना चाहिए। खासकर किचन वेस्ट के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किचन वेस्ट के मामले में लापरवाही बरतने पर संस्थान पर जुर्माना किया जाएगा।
-यशपाल यादव, निगमायुक्त