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जानलेवा हमले में पूर्व पार्षद सहित चार दोषी करार

जासं फरीदाबाद साल 2014 में युवक पर गोली से जानलेवा हमले के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रसाद की अदालत ने पूर्व पार्षद महेश मणि सहित चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने महेश मणि को साजिश रचने जबकि बाकी तीन को जानलेवा हमले की धाराओं में दोषी पाया है। अब 2 मार्च को अदालत इन्हें सजा सुनाएगी। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार यह मामला 24 नवंबर 2014 को सारन थाने में दर्ज हुआ। डबुआ कॉलोनी निवासी पंकज शर्मा ने पुलिस को बताया कि उस दिन अरुण उर्फ मटरू नरेंद्र और नितिन उसकी दुकान पर आए। मारपीट कर उसे दो गोलियां मारीं और फरार हो गए। पंकज किसी तरह बच गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने महेश मणि पर साजिश रचने की बात कही। इस पर पुलिस ने धारा 120 के तहत महेश मणि का नाम भी मुकदमे में जोड़ लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। पंकज की गवाही इस मामले में काफी अहम साबित हुई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Feb 2019 08:36 PM (IST)Updated: Thu, 28 Feb 2019 08:36 PM (IST)
जानलेवा हमले में पूर्व पार्षद सहित चार दोषी करार

जासं, फरीदाबाद: साल 2014 में युवक पर गोली से जानलेवा हमले के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रसाद की अदालत ने पूर्व पार्षद महेश मणि सहित चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने महेश मणि को साजिश रचने जबकि बाकी तीन को जानलेवा हमले की धाराओं में दोषी पाया है। अब 2 मार्च को अदालत इन्हें सजा सुनाएगी। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार यह मामला 24 नवंबर 2014 को सारन थाने में दर्ज हुआ। डबुआ कॉलोनी निवासी पंकज शर्मा ने पुलिस को बताया कि उस दिन अरुण उर्फ मटरू, नरेंद्र और नितिन उसकी दुकान पर आए। मारपीट कर उसे दो गोलियां मारीं और फरार हो गए। पंकज किसी तरह बच गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने महेश मणि पर साजिश रचने की बात कही। इस पर पुलिस ने धारा 120 के तहत महेश मणि का नाम भी मुकदमे में जोड़ लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। पंकज की गवाही इस मामले में काफी अहम साबित हुई।

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