एसआरएस समूह के खिलाफ अब रिकवरी की कार्रवाई शुरू
मोटे ब्याज का लालच देकर, प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए और अब न्यायिक हिरासत में जेल में बंद एसआरएस समूह के चेयरमैन डॉ.अनिल ¨जदल व अन्य निदेशकों से बैंक ने अपने ऋणों की रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बाबत डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 दिल्ली में याचिका दायर की है।
जासं, फरीदाबाद : मोटे ब्याज का लालच देकर, प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए और अब न्यायिक हिरासत में जेल में बंद एसआरएस समूह के चेयरमैन डॉ.अनिल ¨जदल व अन्य निदेशकों से बैंक ने अपने ऋणों की रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बाबत डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 दिल्ली में याचिका दायर की है। इसमें एसआरएस की ओर से ऋण लेने वालों व गारंटरों का जिक्र है और इनसे 991 करोड़ 5 लाख 27 हजार 542 रुपये 78 पैसे की रिकवरी करने का केस बनाया गया है। इस बाबत बैंकों ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं और ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार की ओर से 17 सितंबर 2018 को विभिन्न निदेशकों व गारंटरों को हाजिर होने के लिए कहा गया है।