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51.67 लाख का जुर्माना देने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग

बिना मास्क घर से निकलने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। इस महीने अब तक 10334 लोगों के चालान कर 51.67 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है इसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 04:18 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 04:18 PM (IST)
51.67 लाख का जुर्माना देने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग
51.67 लाख का जुर्माना देने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: बिना मास्क घर से निकलने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। इस महीने अब तक 10,334 लोगों के चालान कर 51.67 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है, इसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। बिना मास्क लोग सड़कों व मार्केट में घूमते दिखते हैं।

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डीसीपी हेडक्वार्टर नितिश अग्रवाल ने बताया कि इस महीने 21,532 मास्क वितरित किए गए हैं। 62 दुकानदारों के पांच-पांच हजार रुपये के चालान किए गए हैं। 337 नुक्कड़ मीटिग के जरिये 4122 लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल जैसे सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, माल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि जगहों पर जाना वर्जित है। अगर माल्स, मार्केट, दुकाने और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई वर्कर बिना मास्क और वैक्सीन के और ग्राहक बिना मास्क के मिला तो व्यक्तिगत आधार पर मास्क न पहनने के लिए 500 तथा दुकान मालिक का वर्करों व ग्राहकों से नियमों की पालना न करवाने पर पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा। इन निर्देशों के तहत पिछले दिनों पुलिस ने पांच माल में दुकानों की चेकिग की थी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर माल प्रबंधन के चालान किए गए। शनिवार को पुलिस ने बिना मास्क घर से निकले 416 लोगों के चालान कर 2.08 लाख रुपये का जुर्माना किया।

डीसीपी नितिश अग्रवाल ने कहा कि नागरिकों से अनुरोध है कि सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करके पुलिस प्रशासन के कार्य में सहयोग करें। नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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