134ए का गलत तरीके से लाभ लेने वाले अभिभावकों पर होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता भिवानी अब नियम 134ए के तहत गलत तरीके से अपने बच्चों का निजी स्कूलों में म
जागरण संवाददाता, भिवानी: अब नियम 134ए के तहत गलत तरीके से अपने बच्चों का निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला कराने वाले अभिभावकों की खैर नहीं होगी, क्योंकि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए तहसील कार्यालय द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में किसी भी अभिभावक द्वारा गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर अपने बच्चे का दाखिला नियम 134ए के तहत कराया पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व जिला अध्यक्ष पूनम सिसोदिया ने 2 जुलाई 2018 को एक आरटीआई के जरिए मौलिक शिक्षा निदेशालय से जानकारी मांगी थी कि हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा 30 मार्च 2017 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार अब तक कितने जिलों में इनकम यानी आय प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई है। इसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 5 अप्रैल 2017 को ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को नियम 134ए के तहत दाखिला हुए बच्चों के अभिभावकों के आय प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए थे। मगर इन दोनों ही आदेशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए। इस मामले में रा?य सूचना आयोग ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सूचना आयोग ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को अपनी रिपोर्ट के साथ 21 अगस्त को तलब भी किया है।
बृजपाल परमार ने बताया कि शिक्षा सत्र 2019-20 के तहत अब तक प्रदेशभर के सभी जिलों में करीबन डेढ़ लाख बच्चों का नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला हो चुका है। जबकि दाखिले का दूसरा चरण में दाखिला होना अभी बाकी है। इन सभी बच्चों के अभिभावकों द्वारा दाखिला के समय तहसील कार्यालय से लगाए गए आय प्रमाण पत्र की जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी।
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