जमीन आवंटन में मामले में जिला बाल कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
जिला बाल कल्याण परिषद की जमीन आवंटन धांधली मामले में अब राज्य सूच
जागरण संवाददाता, भिवानी। जिला बाल कल्याण परिषद की जमीन आवंटन धांधली मामले में अब राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला बाल कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने गत 12 जून 2018 को जिला बाल कल्याण परिषद कार्यालय से स्विमिंग पुल निर्माण से जुड़े तथ्यों की आरटीआइ के जरिए जानकारी मांगी थी। इस पर निर्धारित अवधि में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद प्रथम अपील 30 जुलाई को जिला उपायुक्त के समक्ष की गई। इस सूचना से आरटीआइ कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। इसी मामले में 19 सितंबर को राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की गई। मामले की सुनवाई 7 फरवरी 2019 को सुनवाई की गई। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में जिला बाल कल्याण अधिकारी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के अंदर सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसी के साथ राज्य सूचना आयुक्त ने सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की भी कड़ी चेतावनी दी है। आयोग ने 2 अप्रैल तक कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना होगा और 22 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष तलब किया गया है।