राहत : 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी 30 फीसद की छूट
चरखी दादरी : नगर परिषद के दायरे में आने वाले हाउस टैक्स बकाएदारों के
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी :
नगर परिषद के दायरे में आने वाले हाउस टैक्स बकाएदारों के पास टैक्स जमा करवाने का सुनहरा अवसर है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार वर्ष 2010-11 के बाद से अभी तक जिस भी व्यक्ति पर टैक्स बकाया है, उसे पूरा टैक्स भुगतान करने पर ब्याज में 30 फीसद की छूट दी जा रही है। इसके लिए सरकार ने समयावधि जारी करते हुए 31 दिसंबर को अंतिम तिथि घोषित किया है।
समयावधि में टैक्स जमा न करने पर नगर परिषद द्वारा संबंधित घर या दुकान को सीज करने की कार्रवाई की जा सकती है। करदाता द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान करने पर केवल 1.5 फीसद प्रतिमाह की दर से ब्याज लिया जाएगा। नगर परिषद क्षेत्र में हजारों करदाताओं पर करोड़ों रुपये का हाउस टैक्स बकाया है। बकाया कर वसूलने व अधिक से अधिक करदाताओं को टैक्स जमा करने के लिए जागरूक करते हुए सरकार द्वारा टैक्स के ब्याज में छूट की घोषणा की गई है। इस योजना से उम्मीद है कि बड़ी संख्या में करदाता लाभांवित होंगे और वर्षों से अटके टैक्स की भी वसूली होगी। एक फीसद की मिलेगी अतिरिक्त छूट
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में कर के भुगतान में कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आदेशों में कहा गया है कि जो भी करदाता कैशलेस तरीके से टैक्स का भुगतान करेगा, उसे टैक्स में एक फीसद की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। सरकार की इस योजना से न केवल कैशलेस को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि करदाताओं को भी फायदा होगा। अभी तक वसूले 26 लाख
दादरी नगर परिषद की हर वर्ष टैक्स से करीब 75 लाख रुपये की आय होती है। इस वर्ष अभी तक लगभग 26 लाख रुपये टैक्स नगर परिषद को प्राप्त हो चुका है। हालांकि अभी तक 50 फीसदी से भी कम वसूली होने पर अधिकारी भी परेशान है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि योजना के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में करदाता टैक्स जमा करेंगे। जिससे उनका लक्ष्य पूरा हो सकेगा। सीज हो सकती है प्रोपर्टी : ईओ
दादरी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी डा. वियजपाल यादव ने बताया कि सरकार ने लोगों को राहत देते हुए टैक्स जमा करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अभी भी टैक्स जमा नहीं करेंगे तो पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद भी टैक्स जमा न करने पर संबंधित मकान या दुकान को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।