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एक दिन लेफ्ट तो एक दिन राइट साइड की खुलेंगी दुकानें

जिले में बढ़ते कोरोना के कहर व बाजार में उमड़ रही भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए प्रश्

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 06:38 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 06:38 AM (IST)
एक दिन लेफ्ट तो एक दिन राइट साइड की खुलेंगी दुकानें
एक दिन लेफ्ट तो एक दिन राइट साइड की खुलेंगी दुकानें

जिले में बढ़ते कोरोना के कहर व बाजार में उमड़ रही भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन आखिरकार अब सख्त हो गया है। बाजारों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 27 मई से दुकानें खोलने के लिए जिला प्रशासन ने नए नियम लागू किए है। 27 मई से अब एक दिन बाजारों में राइट साइड की तो दूसरे दिन लेफ्ट

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साइड की दुकानें खोली जाएगी। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ विचार-विमर्श व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार नया शेड्यूल निर्धारित किया है।

सरकुलर रोड से बाजार की तरफ लेफ्ट साइड की दुकानें 27 मई को खुलेंगी। राइट साइड की दुकानें 28 मई को खुलेंगी। एक दिन के अंतराल पर ये दुकानें इसी प्रकार खुलती रहेंगी। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक का है। ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें पूर्व की भांति की खुलेंगी। अब रविवार को भी बाजार खुल सकेगा।

उपायुक्त अजय कुमार द्वारा किए गए आदेशानुसार सरकुलर रोड, रोहतक गेट, रोहतक रोड, हांसी गेट, हांसी रोड, महम गेट, महम रोड व चिड़िया घर रोड सामान्य तौर पर ही खुलेंगे। यह क्षेत्र भीड़भाड़ के इलाके में शामिल नहीं किया गया है। भीड़भाड़ का क्षेत्र शहर के अंदर का एरिया शामिल किया है। सब्जी मंडी व मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे पूर्व की भांती

बॉक्स : प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार ग्रोसरी, मिल्क, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर व स्वीट शॉप सुबह सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी। रिहायशी क्षेत्र में एकल दुकानें, रिहायसी क्षेत्र, उद्योग संबंधी व हार्डवेयर शॉप प्रतिदिन सुबह नौ से शाम छह बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी पूर्व की भी भांति सुबह पांच बजे से दिन में 11 बजे तक खुलेगी। इसी प्रकार से रेस्टोरेंट, ढाबा सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे और इनसे केवल पैकिग या होम डिलीवरी की जा सकती है। यहां पर बैठकर खाना नहीं खिलाया जा सकता। अन्य दुकानें सुबह से नौ बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी। स्वीट् शॉप पर भी बैठाकर मिठाई नहीं खिलाई जा सकती है। केवल पेकिग की जा सकती है। मिठाई की होम डिलीवरी भी की जा सकती है। दुकानदारों का करना होगा नियमों का पालना

बाक्स : दुकानदारों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करनी होगी। दुकानों पर शारीरिक दूरी की पालना करनी होगी और मास्क का प्रयोग करना होगा। दुकानदार हाथों में दस्ताने पहनेंगे। अपनी दुकानों पर सेनिटाइजर रखना होगा। दुकानों के सामने दुपहिया, कार यानि

किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा। दुकानदार व स्ट्रीट वेंडर आरोग्य सेतू एप के बारे में

नोटिस लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस अप को डाउनलोड करें।


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