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पालिथीन बैग का प्रयोग ना करने को लेकर निकाली जन चेतना रैली

गांव हड़ौदी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस स्वयंसेविकाओं स्वयंसेवकों ने गांव में जन चेतना रैली निकाल कर आमजन को पालिथीन बैग का बहिष्कार करने व कपड़े के बैग प्रयोग करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सेविकाओं द्वारा प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करने के लिए जागरूकता रैली के माध्यम से घर-घर जाकर हाथ से बनाए हुए कपड़े के थैले बांटे गए। प्राचार्य दर्शन सिंह ने कहा कि बाजार जाते समय कपड़े का बना हुआ थैला साथ ले जाना चाहिए।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Jul 2022 11:49 PM (IST)Updated: Mon, 25 Jul 2022 11:49 PM (IST)
पालिथीन बैग का प्रयोग ना करने को लेकर निकाली जन चेतना रैली

संवाद सहयोगी, बाढड़ा : गांव हड़ौदी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस स्वयंसेविकाओं, स्वयंसेवकों ने गांव में जन चेतना रैली निकाल कर आमजन को पालिथीन बैग का बहिष्कार करने व कपड़े के बैग प्रयोग करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, सेविकाओं द्वारा प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करने के लिए जागरूकता रैली के माध्यम से घर-घर जाकर हाथ से बनाए हुए कपड़े के थैले बांटे गए। प्राचार्य दर्शन सिंह ने कहा कि बाजार जाते समय कपड़े का बना हुआ थैला साथ ले जाना चाहिए। रैली का नेतृत्व विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी रामप्रताप, हनुमंत, अनिल शर्मा, अनिल कुमार, समाजसेवी जगबीर चांदनी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र मेचू, चेतन सिंह, सज्जन सिंह, नरेश, सुरेंद्र पूनिया, सुनील, वेदपाल, सुनीता, स्नेहलता, अनिता, राजेश कुमार, एसएमसी प्रधान मिटू इत्यादि भी मौजूद रहे। सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक के तहत 19 प्रकार के वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध

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जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए एक जुलाई, 2022 से सरकार ने सिगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 19 तरह से प्लास्टिक वस्तुओं व 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पालिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपए से लेकर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त पूनिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिलावासियों से सिगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए कपड़े का थैला या अन्य विकल्प अपनाने की अपील की है। सिगल यूज प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार एवं एनजीटी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने जिले के आम नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों इत्यादि से सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।


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