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नियम 134ए के तहत बच्चे के आवेदन में है त्रुटि तो भी मिलेगा बच्चे को दाखिला

जागरण संवाददाता भिवानी नियम 134-ए के तहत किए गए आवेदन में त्रुटि की वजह से वंचित रहने व

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 12:11 AM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 12:11 AM (IST)
नियम 134ए के तहत बच्चे के आवेदन में है त्रुटि तो भी मिलेगा बच्चे को दाखिला
नियम 134ए के तहत बच्चे के आवेदन में है त्रुटि तो भी मिलेगा बच्चे को दाखिला

जागरण संवाददाता, भिवानी : नियम 134-ए के तहत किए गए आवेदन में त्रुटि की वजह से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को भी दाखिले का मौका मिल सकेगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नियम 134-ए के तहत टेस्ट क्वालिफाई करने वाले ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों के पास 9 मई तक मैसेज भेजा जाएगा। दरअसल, सोमवार दोपहर बाद स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व प्रदेश संगठनमंत्री भारत भूषण बंसल की अगुवाई में संगठन सदस्यों की शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ये बैठक देर शाम तक चली और इस दौरान बैठक में नियम 134-ए के अलावा प्रदेशभर में चल रहे फर्जी स्कूलों संबंधी मसलों पर भी अहम चर्चा हुई। संगठन की तरफ से बृजपाल परमार ने नियम 134-ए में आड़े आ रही समस्याएं रखी। यह जानकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने दी।

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उन्होंने बताया कि मौलिक शिक्षा निदेशालय ने तुरंत प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए ऐसे बच्चों को भी फिर से मौका देने की बात कही है जिनके आवेदन में त्रुटियां रह गई थी। ये त्रुटियां बच्चे का नाम, क्लास, जेंडर, बोर्ड, मीडियम, स्कूल का नाम गलत दर्शाया गया है। इतना ही नहीं जिन बच्चों को बंद हो चुके स्कूल अलाट कर दिए गए हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावकों के फोन पर फिर से मैसेज भेजकर उन आवेदनों को भी दाखिले की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिस स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, वहीं स्कूल हुआ अलाट तो नहीं होगा दाखिला स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस स्कूल में बच्चा फिलहाल पढ़ाई कर रहा है, उसी स्कूल में नियम 134ए के तहत उसका दाखिला नहीं किया जाएगा। ऐसे दाखिलों पर तुरंत रोक लगाने के निदेशालय ने आदेश दिए हैं। ऐसे बच्चों को दूसरे स्कूल अलाट करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। त्रुटि वाले आवेदन में बच्चों के 17 मई तक होंगे दाखिले जिन बच्चों के आवेदनों में त्रुटि रह गई थी। उनकी त्रुटियां दूर कर उन बच्चों को स्कूल अलाट कर मैसेज 9 मई तक अभिभावक के फोन पर भेजा जाएगा। जिनका दाखिला 17 मई तक निजी स्कूलों में कराया जा सकेगा। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों को दूर दराज के स्कूल अलाट हो चुके हैं, उन बच्चों को भी अब फिर से मौका नहीं मिलेगा। 17 मई के बाद जारी होगा दाखिले का दूसरा ड्रा संगठन के साथ हुई बातचीत के बाद निदेशालय ने 17 मई के बाद नियम 134-ए के तहत दाखिले का शेड्यूल जारी किए जाने का पत्र जारी किया गया है। निदेशालय द्वारा अभी तक पहले ड्रा के तहत हुए दाखिले ही नहीं पूरे हुए हैं।

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