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अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर समझाई कानून की महता

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के आदेशानुसार बालिका दिवस के अवसर पर एक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 07:20 AM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 07:20 AM (IST)
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर समझाई कानून की महता

जागरण संवाददाता, भिवानी : हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के आदेशानुसार व जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार और प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा के मार्गदर्शन मे रविवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जिसमें पैनल अधिवक्ता किरण जांगड़ा व पैरा लीगल वालंटीयर नमन सैनी ने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया।

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उन्होंने बताया कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है। समाज से बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को जड़मूल से समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यौन शोषण, दुष्कर्म, गैंगरेप और हत्या की की घटनाएं चिता का विषय होती हैं। समाज में महिलाओं के प्रति घृणा की सोच में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को आज भी शिक्षा, पोषण, चिकित्सा, मानवाधिकार और कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं/लड़कियों को कानूनी रूप से समान दर्जा प्राप्त है। ऐसे में जरूरी है कि हम समाज में भी उनको समान दृष्टि से देखें।


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