हानिकारक मिठाइयों पर लगेगी रोक, लिखनी होगी एक्सपायरी डेट
पुरानी कई दिनों से बनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व मिलावटी
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : पुरानी, कई दिनों से बनी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व मिलावटी मिठाइयों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने के लिए अब एक अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर नया नियम लागू होने जा रहा है। एक अक्टूबर से हलवाइयों को मिठाइयों व अन्य उत्पादों के साथ यह लिखना जरूरी होगा कि उस उत्पाद को कब तक उपयोग में लाया जा सकता है। पहले यह नियम गत जून माह से लागू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे अब एक अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमों की पालना न करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं हलवाई एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के नियमों की पालना करना काफी कठिन हैं। छोटे व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफएसएसएआइ द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार हलवाइयों को दुकान पर रखी मिठाई की ट्रे पर लेबल लगाना होगा। जिस पर यह लिखना अनिवार्य होगा कि इस उत्पाद को कब तक उपयोग में लाया जा सकता है। हालांकि एफएसएसएआइ ने फिलहाल संबंधित उत्पाद की मेन्यूफैक्चरिग डेट यानि उत्पाद बनाने की तिथि लिखने की छूट दी है। अभी तक दुकानों पर रखी मिठाई की ट्रे, परात व डिब्बों पर मिठाई के उपयोग करने की तिथि के बारे में नहीं लिखा जाता था। जिसके कारण बासी व पुरानी मिठाइयों की बिक्री का खतरा अधिक बना रहता है। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद खुली व डिब्बों में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई पर उपयोग की तारीख जरुर लिखनी होगी। सरसों तेल में नहीं मिला सकेंगे अन्य कुकिग ऑयल
मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने के साथ ही एफएसएसएआइ द्वारा एक अक्टूबर से ही सरसों के तेल में अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर रोक लगाने का भी नियम लागू किया है। अब बाजार में केवल शुद्ध सरसों का तेल ही उपलब्ध होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. भंवर सिंह ने बताया कि सरसों के तेल में अन्य कुकिग ऑयल मिलाने से सरसों तेल की गुणवत्ता कम हो जाती है तथा इसका लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि बाजार में सरसों के तेल में अन्य कुकिग ऑयल मिलावट कर बिक्री की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छोटे दुकानदारों को होगी परेशानी : रामअवतार
दादरी हलवाई एसोसिएशन के प्रधान रामअवतार ने कहा कि इस प्रकार के नियमों की पालना करना काफी कठिन है। उन्होंने कहा कि नियम के चलते सबसे अधिक छोटे दुकानदारों को परेशानियां उठानी पड़ेगी। नियम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं : रिकू
दादरी हलवाई एसोसिएशन के उप प्रधान रिकू जोगी ने बताया कि विभाग द्वारा इस नए नियम को लेकर अभी तक पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसे में इस नियम को अपनाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालना न करने पर होगी कार्रवाई : डा. भंवर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. भंवर सिंह ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआइ द्वारा ये नियम लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी दुकान पर इन नियमों की पालना नहीं की जाती है तो खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।