दिल्ली बॉर्डर पर सख्त पहरा, 1 नवंबर से गैर-बीएस 6 पेट्रोल-डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक, भिवानी में चेकिंग अभियान शुरू
दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से बीएस-छह से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
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फोटो एआई द्वारा जनरेट की गई है।
HighLights
दिल्ली में 1 नवंबर से बीएस-छह से कम वाहनों पर प्रतिबंध
सीएनजी, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट
बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, भिवानी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से बीएस-छह उत्सर्जन मानक से कम श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद हरियाणा पुलिस मुख्यालय की यातायात एवं राजमार्ग शाखा ने भी इस संबंध में सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को अपने वाहनों की पात्रता जांचने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है
जिला पुलिस के अनुसार एक नवंबर 2026 से दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले बीएस-छह से कम उत्सर्जन मानक के मोटर वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इनमें बीएस-छह और इससे कम श्रेणी के पेट्रोल और डीजल वाहन भी शामिल हैं। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन जैसी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
बॉर्डर पर होगी वाहनों की निगरानी
प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा से दिल्ली जाने वाले प्रमुख मार्गों और बार्डर चेक प्वाइंट पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
यहां प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों की जांच की जाएगी और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को संबंधित अधिसूचना के अनुसार जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन का बीएस उत्सर्जन मानक जांच लें।
प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन लेकर दिल्ली की यात्रा न करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। पुलिस ने कहा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि आमजन की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी वाहन चालक नए नियमों की पालना सुनिश्चित करें।