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लाकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ाई : आर्य

राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत प्रदेश में लाकडाउन अवधि को 21 जून को प्रात पांच बजे तक लागू रखने के आदेश जारी किए है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 06:16 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 06:16 AM (IST)
लाकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ाई : आर्य
लाकडाउन की अवधि 21 जून तक बढ़ाई : आर्य

जागरण संवाददाता, भिवानी : राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत प्रदेश में लाकडाउन अवधि को 21 जून को प्रात: पांच बजे तक लागू रखने के आदेश जारी किए है। प्रदेश सरकार के आदेशों के मद्देनजर जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से सायं आठ बजे तक, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार प्रात: 10 से सायं 10 तक तथा शॉपिग माल सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार धार्मिक स्थानों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन एक समय में 21 श्रद्धालु ही उचित दूरी बनाकर धार्मिक स्थल के अंदर जा सकते हैं। कारपोरेट आफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं।

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शादी-समारोह एवं दाह संस्कार में 21 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की स्थिति में उपायुक्त से स्वीकृति लेनी होगी। शादी-समारोह में बारात पर प्रतिबंद रहेगा। क्लब हाउस/रेस्टोरंट/बार, गोल्फ कोर्स 50 प्रतिशत व्यक्तियों की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। जिम सुबह छह से शाम आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोल सकेंगे। कोविड संबंधी आदेशों की पालना के साथ उत्पादन संबंधी ईकाईयां, औद्योगिक इकाईयां को अपने कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेडियम व स्पोर्ट खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे, यहां पर खेल अथारिटी द्वारा सोशल दूरी बनाए रखना और नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का काम सुनिश्चित करवाना होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत निर्धारित मापदंडों की पालना करना अनिवार्य है। सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थानों के लिए जहां पर व्यक्तियों का आवागमन रहता है वहां पर मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी के साथ-साथ निर्धारित मापदंडों की पालना करना बहुत जरूरी है।


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