दुकानों के आगे बने बरामदे से अवैध कब्जा हटाने के लिए नप ने थमाए नोटिस, इकरारनामा व किरायेदारी रद करने की दी चेतावनी
जागरण संवाददाता बहादुरगढ़ शहर के रेलवे रोड और नाहरा-नाहरी रोड पर दुकानदार
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: शहर के रेलवे रोड और नाहरा-नाहरी रोड पर दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद ने नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। रेलवे रोड के 69 दुकानदारों को वीरवार को नोटिस थमा दिए गए हैं। नाहरा-नाहरी रोड के 99 दुकानदारों को शुक्रवार नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदारों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में दावा दायर करेंगे। उधर, नगर परिषद ने नोटिस के माध्यम सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में अगर बरामदे से दुकानदारों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो नगर परिषद दुकानों का इकरानामा व किरायेदारी रद कर सकती है। इतना ही नहीं संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकान की बोली भी दोबारा से करवा सकती है। अगर नप की ओर से दुकानों के आगे बने अवैध कब्जे को हटाया जाता है तो इसका हर्जा-खर्चा संबंधित दुकानदार से ही वसूला जाएगा।
दरअसल, पिछले दिनों एसडीएम हितेंद्र कुमार की कोर्ट ने रेलवे रोड व नाहरा-नाहरी रोड पर दुकानदारों की ओर से दुकानों के आगे बने छह फीट के बरामदे में किए गए अवैध कब्जे को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मंडोरा की ओर से दायर किए गए दावे पर करीब पांच साल लंबी चली सुनवाई के बाद एसडीएम ने अपना फैसला लिया था। फैसले में एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा था कि दुकानों के आगे बने बरामदे पर दुकानदारों का हक नहीं है। यह बरामदा केवल आम जनता के आने-जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मगर यहां पर दुकानदारों की ओर से किया गया अवैध कब्जा सहन नहीं होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि दुकानदार जल्द ही इस अवैध कब्जे को खुद हटा लें। अन्यथा प्रशासन की ओर से इसे हटा दिया जाएगा। इसके लिए एसडीएम ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह को आदेश दिए थे कि वे जल्द से जल्द टीम का गठन कर रेलवे रोड व नाहरा-नाहरी रोड पर जिन-जिन दुकानदारों ने बरामदे में अवैध कब्जा कर रखा है, उसे हटाने की कार्रवाई करें। इसी आदेश की पालना में नगर परिषद ने वीरवार को रेलवे रोड के 69 दुकानदारों को नोटिस थमा दिए हैं। शुक्रवार को नाहरा-नाहरी रोड के दुकानदारों को नोटिस दिए जाएंगे।
------------
नोटिस मिलने के सात दिनों में अगर दुकानदारों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो दुकान का इकरारनामा व किरायेदारी रद की जा सकती है। साथ ही दोबारा बोली भी करवाई जा सकती है। नगर परिषद बरामदे से अवैध कब्जा हटाएगी तो दुकानदार को इसका हर्जा-खर्चा देना होगा।
-अतर सिंह, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बहादुरगढ़।