खतरा पूरी तरह से टला नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतें: एसडीएम
औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति कोविड-19 हिदायतों का प्रभावी रूप से पालन करना होगा
औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति कोविड-19 हिदायतों का प्रभावी रूप से पालन करना होगा जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमावली में कुछ राहत देते हुए पाबंदियों को 28 जून तक बढ़ाया हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन श्याम लाल पूनिया के आदेशानुसार खंड बहादुरगढ़ में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना प्रभावी ढंग से करवाई जा रही है। प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम 28 जून तक लागू रहेंगे। एसडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सजग व सतर्क रहने की जरूरत है। घर से बाहर मास्क लगाकर निकले। सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखे। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। साबुन से हाथ धोते रहें। सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों में जाने से बचें। बाजार व भीड़ वाले क्षेत्र में न जाएं। बैंक या अन्य संस्थान में जाने से पहले पूरी सजगता बरतें। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोलने की अनुमति है। सभी के सहयोग और सजगता से ही कोरोना की तीसरी लहर पर रोकथाम लगाई जा सकती है। सरकार ने आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन कार्यालयों में हिदायतों का पालन करना होगा। शादी में व अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्ति जा सकते हैं। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य है। रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। जिम सुबह 6 से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता व नियमों के पालन के साथ खोलने की अनुमति है। सभी निर्माण व औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति कोविड-19 हिदायतों का प्रभावी रूप से पालन करना होगा। स्पोर्ट्स कांप्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगें। दर्शकों की अनुमति नहीं है। खेल अधिकारियों की देख-रेख में सामाजिक दूरी व अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि पुलिस विभाग, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी व सचिव, बीडीपीओ तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जा रही है।