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हाउस टैक्स में नियमित करदाताओं को मिलेगी 10 फीसद की विशेष छूट

इस बार उन करदाताओं को 10 फीसद की स्पेशल छूट मिलेगी जो नियमित रूप से समय पर हाउस टैक्स अदा करते आ रहे हैं। पॉलिसी में साफ है कि 31 अगस्त तक हाउस टैक्स जमा कराने पर कई तरह की रियायत मिल सकती हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 06:45 AM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 06:45 AM (IST)
हाउस टैक्स में नियमित करदाताओं को मिलेगी 10 फीसद की विशेष छूट
हाउस टैक्स में नियमित करदाताओं को मिलेगी 10 फीसद की विशेष छूट

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : राज्य सरकार की ओर से नई टैक्स पॉलिसी लागू करते ही बहादुरगढ़ नगर परिषद ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। इस बार उन करदाताओं को 10 फीसद की स्पेशल छूट मिलेगी, जो नियमित रूप से समय पर हाउस टैक्स अदा करते आ रहे हैं। पॉलिसी में साफ है कि 31 अगस्त तक हाउस टैक्स जमा कराने पर कई तरह की रियायत मिल सकती हैं।

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दरअसल, लॉकडाउन के कारण पिछले दो महीनों से तो सब कामकाज ठप था। अब सरकारी कार्यालयों में कामकाम शुरू हो रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से उन विभागों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां से राजस्व एकत्रित होना है। यही वजह है कि सरकार ने हाउस टैक्स के जरिये ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। सरकार ने पिछले तीन साल से समय पर टैक्स अदा कर रहे करदाताओं को गुड टैक्स पेयर के दर्जे में रखा है। इसलिए उन पर विशेष मेहरबानी की गई है। लाल डोरा में सशर्त 50 फीसद छूट

इसके साथ ही स्थानीय निकाय की सीमा में आने वाले गांवों में लाल डोरा के अंदर सरकार द्वारा टैक्स में 50 फीसद की छूट दी जाएगी। बशर्ते वर्ष 2010-11 से लेकर अब तक का बकाया टैक्स एक साथ अदा किया जाए। इसके अलावा जिन्होंने वर्ष 2010-11 से 2016-17 के बीच प्रॉपर्टी खरीदी है तो उनके लिए बकाया और मौजूदा टैक्स जमा कराने पर 25 फीसद की छूट मिलेगी। वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक का बकाया व मौजूदा टैक्स एक साथ जमा कराने पर ब्याज माफ होगा। चैरिटेबल स्कूल, कालेज व अस्पताल का टैक्स माफ

चैरिटेबल स्कूल, कालेज व अस्पताल का सौ फीसद टैक्स माफ होगा। मगर भवन किराये पर न हो और उसका व्यवसायिक इस्तेमाल न किया जा रहा हो। तीन साल का अग्रिम टैक्स जमा कराने पर भी 10 फीसद की छूट मिलेगी। वहीं ढाबों और डेयरियों के टैक्स केटेगरी में बदलाव किया गया है। अब इनसे अक्टूबर 2013 से अलग कैटेगरी में टैक्स वसूल किया जाएगा।

वर्ष 2011-12 से लेकर अब तक के प्रापर्टी टैक्स का विवरण:

वर्ष एरियर समेत कुल मांग रिकवरी

2011-12 10600104 3734106

2012-13 16865998 2718902

2013-14 23947096 15000000

2014-15 10894709 3394709

2015-16 17500000 9302313

2016-17 18197687 8146203

2017-18 20051484 6705121

2019-20 23346363 13169082

2019-20 20177281 15522303 नई टैक्स पॉलिसी का आदेश पत्र आ गया है। इसको लागू कर दिया गया है। लोगों को सरकार ने कई तरह की छूट दी हैं। इनका लोगों को फायदा उठाना चाहिए। लॉकडाउन के कारण जो कामकाज प्रभावित था, उसको अब सुचारु किया जा रहा है।

-अपूर्व चौधरी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, बहादुरगढ़।


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