500 से ज्यादा फैक्ट्रियों को नोटिस मिलने पर उद्यमी बोले-हमें कैसे मिलेगी फायर एनओसी, दी जाए नियमों की जानकारी, डीएमसी ने कहा कार्यशाला का करेंगे आयोजन, विशेषज्ञ देंगे जानकारी
- उद्यमी बोले कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र काफी पुराना अधिकांश भवन भी पुराने तो नए नियमों को कैसे कारें लागू
- उद्यमी बोले कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र काफी पुराना, अधिकांश भवन भी पुराने तो नए नियमों को कैसे करें लागू - अधिकारी बोले समय पर फायर एनओसी न लेने की वजह से अब नए नियमों के तहत स्वीकृत करानी होगी फायर फाइटिग स्कीम फोटो-8 व 9: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:
शहर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों द्वारा फायर एनओसी न लिए जाने से हरकत में आए दमकल केंद्र की ओर से 500 से ज्यादा फैक्ट्रियों को नोटिस थमाए गए हैं। इन नोटिसों के मिलने पर उद्यमियों में खलबली मची हुई है। वे फायर एनओसी तो लेना चाहते हैं लेकिन भवन काफी पुराने होने और नेशनल बिल्डिग कोड (एनबीसी) के नए नियमों के कारण उन्हें फायर एनओसी नहीं मिल पा रही है। नए नियमों के अनुसार फायर फाइटिग स्कीम भी स्वीकृत नहीं हो पा रही है। ऐसे में परेशान उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल बहादुरगढ़ चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के महासचिव सुभाष जग्गा, वरिष्ठ उपप्रधान विकास आनंद सोनी के नेतृत्व में बहादुरगढ़ नगर परिषद में आई जिला नगर आयुक्त(डीएमसी) आशिमा सांगवान से मिला। डीएमसी के सामने उद्यमियों ने बताया कि 1976 में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ था। काफी भवन पुराने हैं। ऐसे में इन भवनों में नए नियमों के अनुसार फायर फाइटिग स्कीम कैसे स्वीकृत कराएं। इस पर बैठक में मौजूद फायर स्टेशन आफिसर नीतिश भारद्वाज ने बताया कि जो भवन पुराने हैं वो हमारे रिकार्ड में नहीं हैं। उनकी ओर से कभी भी एनओसी नहीं ली गई। ऐसे में वो अब फायर एनओसी के लिए आवेदन करता है तो उसे नए नियमों के अनुसार ही फायर फाइटिग स्कीम स्वीकृत करानी होगी। इस पर उद्यमियों ने कहा कि हमें नए नियम बता दिए जाएं ताकि फायर एनओसी ले सकें। उद्यमियों की इस मांग पर डीएमसी आशिमा सांगवान ने बताया कि एनबीसी के तहत जो भी नए नियम आए हैं, उनकी जानकारी देने के लिए जल्द ही कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में उद्यमियों को विशेषज्ञ की मदद से नए नियमों की पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे फायर एनओसी जरूर लें। फायर फाइटिग उपकरण जरूर लगवाएं ताकि कोई भी आग की घटना होती है तो ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। इस पर उद्यमियों ने भी सहमति जताई ओर जुलाई माह में कार्यशाला का आयोजन करने की अपील की। भवन बनाने से पहले ही स्वीकृत कराएं फायर फाइटिग स्कीम:नीतिश
बहादुरगढ़ के फायर स्टेशन आफिसर नीतिश भारद्वाज ने बताया कि डीटीपी, नगर परिषद व अन्य विभाग औद्योगिक व वाणिज्यिक भवन प्लान इस शर्त पर पास करते हैं कि 90 दिन के अंदर-अंदर फायर फाइटिग स्कीम भी स्वीकृत करा ली जाए। अमूमन भू मालिक अपनी जमीन पर भवन बनाने के बाद फायर फाइटिग स्कीम पास करवाने आते हैं। ऐसे में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कीम के कई नियम ऐसे होते हैं कि भवन बनने के बाद उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भू मालिकों से अपील की जाती है कि अगर कहीं पर कोई भी औद्योगिक व वाणिज्यिक भवन बनाया जाता है उसके बनाने से पहले ही फायर फाइटिग स्कीम स्वीकृत करा ली जाए, ताकि भवन निर्माण के दौरान फायर फाइटिग स्कीम के सभी नियम पूरे हो सकें। वर्जन..
फायर एनओसी के नियमों को लेकर उद्यमियों के कुछ इश्यू थे। वो सुन लिए गए हैं। इस बारे में जुलाई महीने में नेशनल बिल्डिग कोड के विशेषज्ञ को बुलाकर सभी उद्यमियों की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा ताकि उद्यमी नए नियमों के बारे में पारंगत हो जाए और फायर एनओसी नियमानुसार लेने लगें। इससे फैक्ट्रियों में लगने वाली आग की घटनाओं में जान-माल का नुकसान होने से बचाया जा सकेगा।
-आशिमा सांगवान, जिला नगर आयुक्त, झज्जर।