Move to Jagran APP

ऑटो मार्केट पर हाईकोर्ट में सुनवाई 17 दिसंबर तक टली

ऑटो मार्केट की दुकानों की ई-नीलामी के विरोध में दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 17 दिसंबर की तारीख तय की गई है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल न होने पर कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 06:30 PM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 06:33 AM (IST)
ऑटो मार्केट पर हाईकोर्ट में सुनवाई 17 दिसंबर तक टली
ऑटो मार्केट पर हाईकोर्ट में सुनवाई 17 दिसंबर तक टली

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :

loksabha election banner

ऑटो मार्केट की दुकानों की ई-नीलामी के विरोध में दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 17 दिसंबर की तारीख तय की गई है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल न होने पर कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी।

शहर की चार में से तीन ऑटो यूनियनों द्वारा याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने 11 सितंबर तक जवाब मांगा था। मगर इस दिन सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं हुआ। ऐसे में हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को अब 17 दिसंबर की तिथि तय की है। यूनियनों ने चार बिदुओं पर आपत्ति जताते हुए यह याचिका दायर कर रखी है। यूनियनों का कहना है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जिस पॉलिसी के तहत दुकानों का आवंटन किया है, उसमें ई-नीलामी का प्रावधान नहीं है। छोटे साइज की दुकानों पर पहली मंजिल का शुल्क अभी से लिया जा रहा है, जो गलत है। मार्केट के चार ब्लॉक हैं, इनमें से तीन ब्लॉक अंदर हैं, उनका रेट भी बराबर है। इसके अलावा 14 दुकानदार गलत रूप से अपात्र घोषित कर दिए गए, इनको भी पात्र माना जाए। एक यूनियन के प्रधान पप्पू दलाल का कहना है कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.