कलेक्टर रेट की ड्राफ्ट सूची पर 15 जनवरी तक दर्ज होंगे एतराज व शिकायतें: एसडीएम
-जिला के नागरिक जमाबंदी पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं अपनी आपत्ति
-जिला के नागरिक जमाबंदी पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं अपनी आपत्ति फोटो-8: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिला में भूमि के कलेक्टर रेट निर्धारण से संबंधित एक ड्राफ्ट सूची तैयार करके वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट झज्जर डॉट जीओवी डॉट आइएन पर अपलोड की गई है। उपमंडल बहादुरगढ़ के किसी नागरिक को ड्राफ्ट सूची में एतराज या शिकायत है तो वह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जमाबंदी डॉट एनआइसी डॉट आइएन पोर्टल पर दर्ज करवा सकता है। एसडीएम ने कहा कि जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार के आदेशानुसार जिला झज्जर के कलेक्टर रेट निर्धारण करने के लिए तहसील व उपतहसील स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त जगनिवास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर रेट निर्धारण के संबंध में एक ड्राफ्ट सूची तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ड्राफ्ट सूची में एतराज व शिकायत के लिए 15 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया है। 15 जनवरी के बाद ड्राफ्ट पर कोई एतराज एवं शिकायतें दर्ज नहीं होगी। 15 जनवरी तक दर्ज एतराज व शिकायतों की सुनवाई व निपटान कार्य शुरू किया जाएगा। एसडीएम हितेंद्र कुमार ने बताया कि एतराज दर्ज करने के लिए पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जमाबंदी डॉट एनआइसी डॉट आइएन पर लॉग इन करके कलेक्टर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करने के बाद लॉग इन फॉर पब्लिक लिखा आएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर से ओटीपी के बाद एतराज व शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी एतराज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पेंशन लाभार्थी के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य:
एसडीएम ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। उपमंडल में कई सामाजिक पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाएं हैं। ऐसे लाभार्थियों को तुरंत परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। इसके लिए विभाग ने 15 जनवरी 2021 की समयावधि तय की है। केवल वही पेंशन लाभार्थी अपना परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद आधार कार्ड की फोटो प्रति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय कमरा नंबर 1 व 8 लघु सचिवालय के भू तल में 15 जनवरी तक जमा करवाएं, जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाएं हैं। उन्होंने बताया कि जिन वृद्घावस्था, विधवा, दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार पहचान पत्र पहले ही बने हुए हैं, उनको परिवार पहचान पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।