पति की हत्या मामले में पत्नी को उम्रकैद
पति की हत्या करवाने के मामले में पत्नी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही हत्या करने में शामिल तीन अन्य आरोपितों को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। सभी के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गांव शिकोहपुर निवासी मोनू 29 अप्रैल 2015 की शाम अपनी मां को गांव गुरावड़ा में
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: पति की हत्या करवाने के मामले में पत्नी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही हत्या करने में शामिल तीन अन्य आरोपितों को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। सभी के ऊपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गांव शिकोहपुर निवासी गोनू 29 अप्रैल 2015 की शाम अपनी मां को रेवाड़ी जिले गांव गुरवाड़ा में अपने मामा के घर छोड़कर लौट रहे थे। उसी दौरान कुलाना-हेलीमंडी रोड पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पटौदी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की तो शक की सुई उनकी पत्नी तक पहुंची। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। पत्नी ने अवैध संबंध के साथ ही जमीन को हथियाने के लालच में हत्या कराई थी। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद मृतक की पत्नी प्रियंका के साथ वारदात को अंजाम देने में शामिल रेवाड़ी जिले के गांव नांगलिया निवासी अरुण, गुरुग्राम जिले के गांव खांडसा निवासी मुकेश एवं ललित को गिरफ्तार किया। इनमें से अरुण की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी। तमाम सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपितों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए मंगलवार को सजा सुना दी।