बीएंडआर ऑफिस का कब्जा लेने का मामला : हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें (पीडब्लयूडी बीएंडआर) और बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र जून के परिवार के बीच कानूनी विवाद के संबध में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। इस मामले में संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही पिछले दिनों विधायक राजेंद्र जून के पुत्र विक्रम जून ने विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) के सरकारी आवास पर कब्जा ले लिया
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ :
लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें (पीडब्ल्यूडी बीएंडआर) और बहादुरगढ़ के विधायक राजेंद्र जून के परिवार के बीच कानूनी विवाद के संबध में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी। इस मामले में संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही पिछले दिनों विधायक राजेंद्र जून के पुत्र विक्रम जून ने विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) के सरकारी आवास पर कब्जा ले लिया था। जबकि इस आवास के सामने स्थित विभागीय ऑफिस पर कब्जा नहीं लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है तो कानूनी रूप से ऑफिस पर कब्जा नहीं लिया जा सकता।
दरअसल, विधायक राजेंद्र जून के परिवार और विभाग के बीच 34 साल से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। विधायक पक्ष का तर्क था कि बीएंड ऑफिस और एक्सईएन का सरकारी आवास उनकी जमीन पर बना हुआ है। हाईकोर्ट में विधायक के परिवार के पक्ष में फैसला आ गया था। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। इस बीच अदालत के आदेश पर 13 जनवरी को बैलिफ की मौजूदगी में विधायक के परिवार को एक्सईएन आवास का कब्जा दिलाया गया था, मगर ऑफिस पर कब्जे की कार्रवाई लटक गई थी। बाद में विधायक के भाई व भतीजे ने 20-25 लोगों के साथ 16 जनवरी को बीएंड आफिस में घुसकर कब्जा लेने का प्रयास किया था। तोड़फोड़ करने और सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा तो पुलिस ने एक्सईएन की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। घटना के बाद से पुलिस तैनात
जिस दिन कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई, उसी दिन से आफिस में पुलिस तैनात है। साथ ही दोनों गेट के पास आफिस के अंदर एक तरफ ट्रक खड़ा है और एक तरफ रोड रोलर। अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है, तो पुलिस सुरक्षा की भी जरूरत शायद ही पड़े कार्रवाई के लिए पहुंचे अधिकारी :
सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते बीएंडआर के चीफ इंजीनियर चंद्रमोहन, एसई वीएस मलिक, एक्सईएन के एस पठानिया कार्रवाई के लिए पहुंचे। सरकार की तरफ से एएसजी अमन व एएजी हेमंत गुप्ता ने कोर्ट में पैरवी की। वर्जन..
हमें एएजी और एएसजी की तरफ से बताया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग गई है। विभाग अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।
--के एस पठानिया, एक्सईएन, बीएंडआर