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प्रदूषण अनलॉक, जहरीली हुई हवा

लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बेहद साफ हवा में सांस लिया था लेकिन अब उतनी हवा जहरीली हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 11 सितंबर के बाद बदलाव होने लगे थे खासकर 10 अक्टूबर के बाद तो हवा काफी खराब हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 07:55 AM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 07:55 AM (IST)
प्रदूषण अनलॉक, जहरीली हुई हवा
प्रदूषण अनलॉक, जहरीली हुई हवा

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बेहद साफ हवा में सांस लिया था, लेकिन अब उतनी हवा जहरीली हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 11 सितंबर के बाद बदलाव होने लगे थे, खासकर 10 अक्टूबर के बाद तो हवा काफी खराब हो गई है। हालांकि 11 सितंबर से किसानों ने धान की कटाई शुरू भी नहीं की थी और पराली जलाने का कोई मामला भी सामने नहीं आया था।

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20 अगस्त को हवा की गुणवत्ता पूरी तरह से शुद्ध रही है। वहीं इस साल की शुरुआत खराब गुणवत्ता वाली हवा के साथ हुई थी। 1 जनवरी 2020 को हवा की गुणवता 269 थी, जो बढ़कर 13 जनवरी को 291 पर पहुंच गई थी। दूसरी ओर 11 सितंबर से वायु की गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़ने लगी थी। इस दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 तक पहुंच गया था।

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- सितंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स तारीख - एक्यूआइ

24- 85

25- 120

26- 133

27- 127

28- 137

29- 149

30- 146

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अक्टूबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स

तारीख - एक्यूआइ

1- 133

2- 150

3- 155

4- 163

5- 150

6- 155

7- 189

8- 192

9- 180

10- 200

11- 194

12- 229

13- 209

14- 280

15- 255

16- 208

17- 213

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इस तरह दर्ज की जाती है हवा की गुणवत्ता 0 से 50 बहुत अच्छा

51 से 100 संतोषजनक

101 से 200 मध्यम

201 से 300 खराब

301 से 400 बहुत खराब

401 से 500 कठोर

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-निगम ने 10 माह में किए महज तीन के चालान

नगर निगम क्षेत्र में भी जगह-जगह पर कूड़ा जलाया जा रहा है। यह आग के मामले भी सेटेलाइट की नजर से नहीं बच सकते। इस कारण आग के मामलों की संख्या बढ़ रही है। इस कारण इसे पराली को जलाने से जोड़कर ही देखा जा रहा है। इन दिनों पराली जलाने वालों पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से महज खानापूर्ति ही की जा रही है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि नगर निगम ने करीब 10 महीने में कूड़े में आग लगाने पर करीब तीन लोगों के ही चालान किए हैं।

जुर्माना वसूलने का है आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कूड़े में आग लगाने पर जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन नियमित चालान की कार्रवाई नहीं करने पर कूड़ा में आग लगाने का काम जारी है। अग्रसैन चौक पर खुले में कूड़ा जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। सफाई निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि निगम कूड़े में आग लगाने वालों से 5 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलता है।

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-लोगों को जागरूक किया जाता है

कार्यकारी अधिकारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कूड़े में आग लगाने से वायु प्रदूषण होता है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं तो जुर्माना भी वसूला जाएगा।


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