महिला का पर्स छीनने के मामले में दो आरोपित दोषी करार
अदालत ने महिला का पर्स छीनने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दे दिया है। अदालत दोनों दोषियों की सजा के लिए 14 अक्टूबर का दिन निर्धारित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : अदालत ने महिला का पर्स छीनने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दे दिया है। अदालत दोनों दोषियों की सजा के लिए 14 अक्टूबर का दिन निर्धारित कर दिया गया है।
जींद के सफीदों के गांव बुढा खेड़ा की कमलेश रानी शहर के मथुरा नगरी में किराये के मकान में रह रही थी। उसके पास एक लड़का है। जो शहर के पुलिस लाइन के पास सैट जोशेफ स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ता है। उसे बेटे अरमान की स्कूल फीस देनी थी। 7 अगस्त 2018 को वह करीब दस बजे अपने घर से पैसे लेकर स्कूल के लिए चली थी। पीड़िता ने बच्चे की फीस स्कूल जमा करवा दी थी। पीड़िता के मुताबिक फीस जमा करवाने के बाद उसके पास 5600 रुपये नकदी थी और एक मोबाइल भी था। स्कूल से फीस भरकर वापस घर के लिए चली थी। जब वह सैट जोशेफ स्कूल के पास से जा रही थी तो मेन सड़क की तरफ से उसके पीछे से दो युवक मोटरसाइकिल पर आए। उसके हाथ से पर्स को मोटर साइकिल पर पीछे बैठे लड़के ने झपट्टा मार छीन लिया और मौके से फरार हो गए। दोनों युवकों ने सफेद कमीज व नीली जीन्स डाली हुई थी। हालांकि पीड़िता मोटर साइकिल का नंबर नोट नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान नीतेश और मनदीप के रूप में हुई थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।