लोक अदालत में वाहन दुर्घटना के 24 मामले सुलझाए
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत सिविल आपराधिक वैवाहिक बैंक वसूली आदि से संबंधित मामलों तथा एडीआर केन्द्र पर कार्यरत स्थायी लोक अदालतों के मामलों सहित निपटारा किया गया।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि से संबंधित मामलों तथा एडीआर केन्द्र पर कार्यरत स्थायी लोक अदालतों के मामलों सहित निपटारा किया गया। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती है बल्कि कोर्ट के काम को भी हल्का करती है। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनाएं हाथों को सैनिटाइज किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष नीरजा कुलवंत की अध्यक्षता में जिला अदालत व सब डिवीजन नारायणगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया गया। नीरजा कुलवंत ने बताया कि इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना संबधी मुकदमों के अलावा परिवारिक विवाद व अपराधिक मामला संबंधी मुकदमे और प्री लिटीगेशन स्टेज पर मुकदमे रखे गए। इन मुकदमों में बैंक संबधी 53 मुकदमे, अपराधिक मामला संबधी 20 मुकदमे, इलेक्ट्रिसीटी व वाटर सप्लाई संबधी 246 मुकदमे, लेबर चैक संबधी 3 मुकदमे, वाहन दुर्घटना संबधी 24 मुकदमे, परिवारिक विवाद संबंधी 10 मुकदमे, चेक संबंधी 155 मुकदमे, दीवानी केस संबधी 13 मुकदमे और समरी संबधी 251 मुकदमों का निपटारा किया गया। वाहन दुर्घटना संबधी मुकदमों में 1 करोड़ 71 लाख 79 हजार राशि का समझौता हुआ। वाहन दुर्घटना संबधी मुकदमों के निपटान के लिए बेंच के प्रीसाइडिग आफिसर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप सिंह ने बताया कि वाहन दुर्घटना संबधी मुकदमों में राम जनरल इंशोरेंस कंपनी के सबसे ज्यादा मुकदमों का निपटारा किया गया। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा.सुखदा प्रीतम ने बताया कि लोक अदालतें न्याय के लिए सस्ता व सुलभ न्याय का साधन है।