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गवाह मुकरे तो वायरल वीडियो के आधार पर सुना दी सजा

युवक के साथ मारपीट करने पर अदालत ने होली निवासी कमलजीत सिंह को वाट्स एप पर वायरल वीडियो के आधार पर तीन साल कैद की सजा सुना दी। एक अन्य आरोपित को बरी किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Feb 2020 06:11 AM (IST)Updated: Thu, 06 Feb 2020 06:11 AM (IST)
गवाह मुकरे तो वायरल वीडियो के आधार पर सुना दी सजा
गवाह मुकरे तो वायरल वीडियो के आधार पर सुना दी सजा

अवतार चहल, अंबाला शहर

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गवाहों के मुकरने के बाद भी अदालत ने दोषी को बख्शा नहीं। पंजाब निवासी एक युवक के साथ मारपीट करने पर अदालत ने होली निवासी कमलजीत सिंह को वाट्स एप पर वायरल वीडियो के आधार पर तीन साल कैद की सजा सुना दी। एक अन्य आरोपित को बरी किया गया है। खास बात यह कि पुलिस ने दोषी कमलजीत के खिलाफ धारा 307, 295ए व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अदालत ने धारा 325 के तहत सजा सुनाई है।

मुलाना के गांव खानअहमदपुर निवासी नवाब सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दिलखुश को-आप्रेटिव सोसायटी यमुनानगर की बस पर परिचालक है। उनकी बस यमुनानगर से अंबाला रूट पर चलती है। 15 जुलाई 2017 की शाम को उनकी बस अंबाला से यमुनानगर के लिए चली थी, जिसमें काफी सवारियां थी। बस अंबाला छावनी गोल चक्कर के पास पहुंची तो बस में सवार यात्री तरनतारन (पंजाब) के गांव दसूवाल निवासी हरजीत सिंह की तीन यात्रियों के साथ कहा सुनी हो गई।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में गाली गलौच होने पर उन्होंने बस को गीता गोपाल चौक छावनी पर रोक दिया। पुलिस कर्मचारियों को देख सभी शांत बैठ गए। पुलिस ने नीचे उतरने के लिए कहा तो दोनों पक्षों ने झगड़ा नहीं करने की बात कही। लेकिन साहा चौक पहुंचने पर दोनों पक्ष फिर गाली गलौच करने लगे। बस एमएम मुलाना यूनिवर्सिटी मोड़ पर पहुंची तो तीनों युवकों ने हरजीत सिंह को नीचे उतार लिया।

शिकायत के अनुसार यहां एक युवक ने पुल के नीचे से ईट उठाकर हरजीत के सिर पर मारी। इसके साथ ही हरजीत को जान से मारने की धमकी भी दी। इससे बस में बैठी सवारियों ने शोर मचा दिया। पुलिस का नाम सुनते ही युवक फरार हो गए। हरजीत के सिर से खून बहने लगा। हरजीत ने पुलिस को शिकायत नहीं दी थी। मामले में बुधवार को एडवोकेट मनीष कश्यप और प्रदीप शर्मा पेश हुए। किसी सवारी ने बना लिया था वीडियो

हरजीत के साथ मारपीट का किसी सवारी ने वीडियो बना लिया था, जिसे बाद में वाट्सएप पर डाल दिया। मामला सोशल मीडिया पर फैलने के बाद परिचालक ने पुलिस को सूचित किया था। मामले में अदालत ने 13 गवाहियां हुई। इनमें से कई गवाह होस्टाइल हो गए, लेकिन अदालत ने वीडियो के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।


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