एएनएम का पर्स छीनने के दोषियों को पांच साल कैद
????? ?? ????-???? ?? ????? ??? ???????? ???? ???? ?? ??? ????? ????? ?? ????? ?? ?? ??????? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?? 25 ???? ????? ???????? ??
-सजा के साथ दोषियों को लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : एएनएम से छीना-झपटी के मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज अजय कुमार शारदा की अदालत ने दो दोषियों दलजीत और संदीप को पांच साल कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने दोनों को 26 सितंबर को दोषी करार दे दिया था।
बता दें कि मुलाना क्षेत्र के गांव कालपी निवासी रेखा रानी छावनी के पल्लेदार मोहल्ला स्थित पीएचसी में बतौर एएनएम के पद थी। इसी साल 24 जनवरी को अपनी ड्यूटी करके वापस घर जा रही थी। जैसे ही कच्चा बाजार के पास हरे दरवाजे वाले पंडित से थोड़ा आगे एसडी कन्या स्कूल कच्चा बाजार के सामने पहुंची थी कि इतने में पीछे से दो लड़के बाइक सवार आये। जो एएनएम के हाथ से पर्स छीनकर बाजार की तरफ भाग गये। एएनएम के पर्स में ग्रामीण बैक की पास बुक, एटीएम कार्ड, फोन, टैब भी था। इसके अलावा करीब एक हजार रुपये की नकदी थी। वारदात के बाद एएनएम घबरा गई थी और घर जाकर पति राज कुमार को सारी बात बताई थी। इसके बाद अपने पति के साथ आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था और मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। जहां अदालत ने गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। सीसीटीवी में हो गई थी वारदात रिकार्ड
छावनी में छीना-झपटी की वारदात सीसीटीवी में रिकार्ड हो गई थी। पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपितों को पुलिस ने 27 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया था। जिनकी पहचान मोहाली के बनूड़ देवी नगर अवरावा निवासी दलजीत सिंह उर्फ बिल्ला और बनूड़ के वजीराबाद निवासी संदीप सिंह उर्फ भोला के रूप में हुई थी।
टैब और मोटरसाइकिल हुई थी बरामद
पुलिस को रिमांड के दौरान आरोपितों के पास से टैब और वारदात में इस्तेमाल पंजाब की बाइक बरामद हो गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। जहां आरोपितों के खिलाफ और भी चोरी के मुकदमे दर्ज थे। जिन पर बलदेव नगर पुलिस ने 24 अप्रैल 2018 को और पड़ाव थाना पुलिस में 17 जनवरी को चोरी का मुकदमा दर्ज किया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों का 24 अप्रैल को अदालत में चालान पेश कर दिया था।