हाईकोर्ट ने किया नगर निगम के पूर्व कमिश्नर को तलब
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार पर जमकर मेहरबानियां
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार पर जमकर मेहरबानियां बरतने वाले नगर निगम अंबाला के पूर्व कमिश्नर सुरेंद्र ¨सह को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 18 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ यह भी आदेश दिए हैं कि उनकी न तो कोई याचिका स्वीकार की जाएगी न कोई बहाना। खुद उन्हें 18 अक्टूबर को पेश होना होगा। यदि वह पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश कर दिए जाएंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब नगर निगम में आउटसोर्सिंग के तहत लगे 89 कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने की आस नजर आ रही है। गौरतलब है कि इन कर्मचारियों को गलत टेंडर जारी करने के चलते पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिला है।
दरअसल नगर निगम के पूर्व कमिश्नर सुरेंद्र ¨सह जोकि वर्तमान में फिरोजपुर जिरका, मेवात में एसडीओ कम अतिरिक्त कालेक्टर के पद पर तैनात हैं ने नियमों को दर किनार कर एक विधायक के दबाव में आकर गलत तरीके से आउटसोर्सिंग का टेंडर जारी कर दिया। इसके विरोध में पुराने ठेकेदार गुरप्रीत ¨सह साना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब फाइनेंस कमेटी ने यह टेंडर रद्द कर दिया था तो फिर किस आधार पर नगर निगम आयुक्त ने यह टेंडर जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व कमिश्नर सुरेंद्र ¨सह यादव को हर हाल में 18 अक्टूबर को कोर्ट में पहुंचने के आदेश दिए। सीएसएनके वर्सिज स्टेट आफ हरियाणा की ओर से केस आरपी ¨सह आहुलवालिया ने दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अपना पक्ष रखा लेकिन इस दौरान सरकारी वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे। मामले की सुनवाई दोपहर करीब ढाई बजे हुई।
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मुझे अभी हाईकोर्ट के आदेश नहीं मिले हैं। यदि आर्डर हुए हैं तो कोर्ट में चला जाउंगा। मैंने जब टेंडर जारी किया तब तक फाइनेंस कमेटी ने उसे रद नहीं किया था। मेरे जाने के बाद किया हो तो मुझे जानकारी नहीं है।
-सुरेंद्र ¨सह, पूर्व कमिश्नर, नगर निगम अंबाला।