कोल्हू मालिक हेल्पर रख कर निकलवा रहा था तेल, करता था गाली गलौच
जागरण संवाददाता, अंबाला : मेरे 22 वर्षीय बेटे विजय कुमार को कोल्हू मालिक संदीप गर्ग ने हेल्
जागरण संवाददाता, अंबाला : मेरे 22 वर्षीय बेटे विजय कुमार को कोल्हू मालिक संदीप गर्ग ने हेल्पर के रूप में 15 दिन पहले रखा था लेकिन कोल्हू मालिक ने हेल्पर की बजाए उसके बेटे से जबरदस्ती कोल्हू में मशीनें चलवा रहा था। हादसे से कुछ घंटे पहले शनिवार दोपहर को जब उसका बेटा घर पर खाना खाने के लिए आया था तो उसने बताया था कि उसका मालिक उसके साथ गाली-गलौच कर रहा है। यह आपबीती बाजीगर बस्ती निवासी करतार चंद ने पुलिस को बताई है। इसी आधार पर पुलिस ने संदीप गर्ग के खिलाफ गैर इरातन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपित का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करा कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। दस घंटे की जांच से संतुष्ट सदर थाना पुलिस ने आरोपित से पूछताछ के लिए कोई रिमांड की मांग रविवार को कोर्ट से नहीं की। इसीलिए कोर्ट ने आरोपित जेल को जेल भेज दिया।
आरोपित कोल्हू मालिक पर मृतक युवक के परिजनों द्वारा लगाए कई गंभीर आरोप महज आरोप बनकर ही रह गए हैं। पुलिस ने आरोपों के आधार पर आरोपित के खिलाफ गाली-गलौच करने की धारा फिलहाल नहीं जोड़ी है। ऐसे में रेलवे स्टेशन अंबाला छावनी पर चाय बेचने का काम करने वाले एवं बाजीगर बस्ती निवासी करतार चंद के आरोपों के बावजूद कई सवाल अनसूलझे हैं। शिकायतकर्ता की मानें तो उसके पास तीन बच्चे हैं और घर का खर्च चलाने के लिए उसका बेटा विजय कुमार 15 दिन पहले बतौर हेल्पर कोल्हू में लगा था। उसका बेटा करीब 15 दिन से रोजाना कोल्हू पर काम करने के लिए आता था और दोपहर को खाना खाने के लिए घर चला जाता था। गाली-गलौच करने की बात बता कर विजय काम पर लौट आया था। इसके बाद उनके बिरादरी प्रधान कर्मचंद ने उसे सूचना दी थी कि विजय तेल निकालने वाली मशीन में आ गया है। आनन-फानन में वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ दाल मंडी में पहुंचा तो देखा उसका बेटा कोल्हू में बुरी तरह से फंसा हुआ था और गर्दन भी अलग पड़ी हुई थीं। इसके बाद पुलिस की मदद से शव को मशीन से निकाला गया था। लेकिन सदर थाना पुलिस की इस मामले की जा रही ढीली कार्रवाई से खफा परिजनों ने शनिवार रात को विरोध किया था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस को देर रात को कोल्हू मालिक के खिलाफ आइपीसी की धारा 304-ए के तहत मामला दर्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस ने आरोपित मालिक के खिलाफ गाली-गलौच करने की धारा अभी नहीं जोड़ी है पुलिस जांच की बात कह रही है तो वहीं गहनता से आरोपी के साथ कोई पूछताछ नहीं की गई है।