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गैरइरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को दस-दस साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर . दीपावली को खुड्डा गांव में पटाखे चलाने से मना करने पर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को दस दस साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 12:28 AM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 12:28 AM (IST)
गैरइरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को दस-दस साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर . दीपावली को खुड्डा गांव में पटाखे चलाने से मना करने पर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतारने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों साहिल और राहुल को गैरइरादतन मामले में दस-दस साल कैद की सजा सुना दी है, अदालत ने दोनों दोषियों को 31 अक्टूबर को दोषी करार दे दिया था। अदालत ने 25-25 हजार जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने की एवज में दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने सजा पर फैसले की तारीख 3 नवंबर तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर सोमवार को सुनवाई की। इसी मामले में दोषी अंकित और अंकुर को नेकचलनी पर एक साल की अंडरगोन सजा सुनाई। अदालत में विचाराधीन केस के दौरान शुभम और उमंग की मौत हो चुकी है। जबकि मामले में अन्य आरोपितों को बरी किया जा चुका है।

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महेश नगर क्षेत्र के खुड्डा गांव निवासी शिकायतकर्ता भीम ¨सह ने अक्टूबर 2014 में साहा क्षेत्र के गांव संभालखा निवासी जगदीप ¨सह के खिलाफ शिकायत दी थी। राजपाल उसका सबसे छोटा चाचा है। उसके पास दो लड़कियां और एक लड़का विकास उर्फ लक्ष्मण है। उसके चाचा राजपाल और पड़ोसी नरेंद्र शर्मा का मकान साथ-साथ हैं। दीपावली की रात राजपाल और विकास उर्फ लक्ष्मण अपने घर के बाहर गली में खड़े थे तो पड़ोसी नरेंद्र, साहिल अपने मकान की छत पर अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहे थे। राजपाल ने उन्हें पटाखे चलाने से मना किया और कहा कि तुम बहुत शोर शराबा कर रहे हो। इससे मोहल्ला के लोग परेशान हैं। इसी से आरोपित नीचे उतर आये और उन्हें ललकारे मारने लगे। राहुल ने उसके चाचा के सिर में हॉकी और टांग में चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसके चाचा को राहुल के घर में ले गए और उसके भाई को थप्पड़ मारने लगे। आरोपित मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल को छावनी अस्पताल ले जाया गया जहां राजपाल ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने संजय, हितेश मनोचा, मिलाप नगर के कुलदीप शर्मा, नरेंद्र, उमंग उर्फ विशू, हनी गौतम, राजीव कुमार उर्फ अंकित, सुभम उर्फ ध्यानी, अंकुर शर्मा को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने पूछताछ में बताया था कि संभालखा के जगदीप ¨सह उर्फ दीप और मंदीप राणा मौके पर आरोपितों के साथ थे। जहां जगदीप के हाथ में ¨बडा और मंदीप के हाथ में कस्सी थी।


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