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बोह में होने 23 हजार इनामी बैलगाड़ी व घोड़ा रेस को एसपी का रेड सिग्नल

गांव बोह में होने वाली घोड़ा और बैलगाड़ी रेस पर एसपी ने रेड सिग्नल जारी कर दिया है। ऐसे में गांव बोह में इस रेस को लेकर की गई तैयारियां धरी की धराई रह गई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 May 2019 10:10 AM (IST)Updated: Wed, 29 May 2019 10:10 AM (IST)
बोह में होने 23 हजार इनामी बैलगाड़ी व घोड़ा रेस को एसपी का रेड सिग्नल
बोह में होने 23 हजार इनामी बैलगाड़ी व घोड़ा रेस को एसपी का रेड सिग्नल

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर :

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गांव बोह में होने वाली घोड़ा और बैलगाड़ी रेस पर एसपी ने रेड सिग्नल जारी कर दिया है। ऐसे में गांव बोह में इस रेस को लेकर की गई तैयारियां धरी की धराई रह गई। 31 मई को दोपहर दो बजे यह रेस शुरू होनी थी। इसमें कुल करीब 23 हजार 600 रुपये के इनाम निर्धारित की गए थे। घोड़ा रेस विजेता को 7100 तो बैलगाड़ी रेस विजेता को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाना था। शहीद उद्यम सिंह स्पो‌र्ट्स क्लस की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के छावनी और शहर में कई जगह होर्डिंग्स भी लगा दिए गए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि एसपी के आदेशों के बावजूद यह रेस होगी या नही। लेकिन एसपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा होगा तो केस दर्ज किया जाएगा। एसपी मोहित हांडा ने इसके लिए मंगलवार को निर्देश भी जारी कर दिए। एसपी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसा होता है तो पशुक्रूरता अधिनियम 1960 के तहत ऐसा करना कानूनन अपराध है। सर्वोच्च न्यायालय के अदेशानुसार ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।

फोटो: 79

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार यदि रेस होती है तो पशुक्रूरता अधिनियम 1960 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

मोहित हांडा, एसपी।

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