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स्टांप शुल्क में भारी वृद्धि, अब 100 की जगह लगाने पड़ेंगे 2000 रुपये के स्‍टांप

हरियाणा सरकार ने राज्‍य में स्‍टॉप ड्यूटी में भारी वृद्धि कर दी है। सरकार ने स्‍टांप ड्यूटी को बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 10:16 AM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 10:16 AM (IST)
स्टांप शुल्क में भारी वृद्धि, अब 100 की जगह लगाने पड़ेंगे 2000 रुपये के स्‍टांप
स्टांप शुल्क में भारी वृद्धि, अब 100 की जगह लगाने पड़ेंगे 2000 रुपये के स्‍टांप

जेएनएन, अंबाला। प्रदेश सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए स्‍टांप शुल्‍क में भारी वृद्धि कर दी है। मनोहरलाल सरकार ने इकरारनामे, मुख्तारनामे और तलाकनामे समेत नौ तरह की डीड की स्टांप फीसों में बढ़ोतरी कर दी है। स्टांप पेपर में बेतहाशा वृद्धि से जहां प्रापर्टी कारोबारी परेशान हैं, वहीं आम जनता पर बोझ काफी बढ़ गया है। बढ़ाई गई फीस अक्टूबर से प्रभावी होंगी।

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प्रदेश सरकार के राजस्‍व विभाग की ओर से सबसे ज्यादा फीस इकरारनामे की ही बढ़ाई गई है। इसके तहत इकरारनामे की फीस 100 से सीधे 2000 रुपये कर दी गई है। हालांकि ट्रांसफर डीड की राशि नहीं बढ़ाई गई है। वहीं यदि ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉपर्टी एक से दूसरे सदस्य के पास जाती है तो केवल 100 रुपये की ही फीस देनी होगी। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इकरारनामे की फीस सवा दो रुपये से 100 रुपये कर दी थी।

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जनहित में वापस हो रेट

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ओंकार नाथ परुथी ने बताया कि सरकार पेट्रोल के साथ-साथ अब प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए अपना राजस्व बढ़ाने में लगी हैं जिससे आम जनता पर बोझ काफी बढ़ गया है। प्रॉपर्टी कारोबारी अशोक गोयल ने बताया कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इकरारनामा ही होता है, इसीलिए जनहित में यह रेट वापस लेने चाहिए।

प्रॉपर्टी कारोबारी महेंद्र सेठी ने बताया कि इकरारनामे और मुख्तयारनामे जैसे दस्तावेजों की रेट में जो वृद्धि हुई है, उस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मिला जाएगा। उनसे जनहित में बढ़ी हुई फीस कम करने या फिर वापस लेने की मांग की जाएगी।

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'' अभी हमारे पास सरकार के आदेश नहीं आए हैं, लेकिन अक्टूबर में जो बढ़ाए गए रेट हैं उन्हें लागू करने की योजना है। जैसे ही आदेश आएंगे उन्हें लागू कर दिया जाएगा।

                                                                                       - राजेश पूनिया, तहसीलदार, अंबाला छावनी।

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डीड                          फीस (पहले)        फीस(अब)

पार्टनरशिप डीड            3.75               1000

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इकरारनामा                100                 2000

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मुख्तारनामा               300                 1000

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कंपनी एग्रीमेंट            60                  1000

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गोदनामा            37.50       100

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तलाकनामा        30        100

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विभिन्न एग्रीमेंट    15        100

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पावती जारी    25 पैसे         10

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अनुबंध फीस    15        100

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