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फर्जी दस्तावेज से दुकान ट्रांसफर करने पर क्लर्क को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मालिक से नौकर के नाम दुकान

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 07:24 PM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 07:24 PM (IST)
फर्जी दस्तावेज से दुकान ट्रांसफर 
करने पर क्लर्क को नोटिस जारी
फर्जी दस्तावेज से दुकान ट्रांसफर करने पर क्लर्क को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मालिक से नौकर के नाम दुकान ट्रांसफर करने पर नगर निगम में कार्यरत रेंट क्लर्क सुरेंद्र की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दैनिक जागरण द्वारा फर्जीवाड़े से पर्दा उठाए जाने के बाद निगम आयुक्त धर्मबीर ¨सह ने इस मामले में क्लर्क सुरेंद्र कुमार को सो काज नोटिस जारी कर दिया है। जवाब नहीं मिलने पर या जवाब से संतुष्टि नहीं होने पर क्लर्क सुरेंद्र व फर्जीवाड़े में शामिल दुकान मालिक के नौकर दलीप कुमार के खिलाफ एफआइआर होनी तय है। मामला 2011 का है।

फाइल पर नहीं किसी अधिकारी के हस्ताक्षर

बताया जा रहा है कि रेंट क्लर्क सुरेंद्र ने 30 हजार रुपये की रसीद भी इस मामले में पवन दुग्गल के नौकर दलीप कुमार के नाम काटी है। हैरानी की बात यह है कि इस फाइल पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। खुद क्लर्क ने इस पर अपने साइन किए और दुकान पवन दुग्गल से दलीप कुमार के नाम कर दी। इससे पहले भी रेंट क्लर्क सुरेंद्र को करीब एक माह पूर्व दो अलग-अलग मामलों में सस्पेंड किया गया था, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें बहाल भी कर दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर क्लर्क सुरेंद्र की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

यह है मामला

छावनी निवासी पवन दुग्गल बोलने और सुनने में अक्षम हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पवन मोटर्स सेल्स एंड रिपेयर की दुकान जोकि जैन स्कूल के पीछे राय मार्केट में है पर दलीप कुमार कर्मी को बतौर मैकेनिक रखा। 1984 में यह दुकान पवन के नाम अलाट हुई थी। इस कर्मी पर पवन इतना निर्भर हो गया कि उनकी अनुपस्थिति में सारे निर्णय भी दलीप ही लेने लगा। इतना ही नहीं दुकान का रेंट भी दलीप ही भरने लगा। इसी का फायदा उठाते हुए दलीप ने निगम क्लर्क के साथ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकान अपने नाम ट्रांसफर करा ली। दुकान ट्रांसफर में जो शपथ पत्र लगाया गया है उसमें हस्ताक्षर तक फर्जी किए गए हैं।

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क्लर्क सुरेंद्र को सो काज नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि उसका जवाब संतोषजनक नहीं आता तो नियमानुसार क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

धर्मबीर ¨सह, आयुक्त नगर निगम।


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