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4.5 लाख रुपये से भरा बैग लूटने पर तीन दोषियों को 10 साल कैद

जासं, अंबाला शहर : पैसों से भरा बैग छीनने के मामले में तीन दोषियों को अदालत ने 10 साल कै

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 07:56 PM (IST)Updated: Mon, 20 Aug 2018 07:56 PM (IST)
4.5 लाख रुपये से भरा बैग लूटने पर तीन दोषियों को 10 साल कैद

जासं, अंबाला शहर : पैसों से भरा बैग छीनने के मामले में तीन दोषियों को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। केस की सुनवाई सत्र न्यायधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत के चल रही थी।

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पुरानी अनाज मंडी शहर निवासी दुकानदार पवन गुप्ता ने 19 जून, 2017 को पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि वह अपने घर से 4.50 लाख रुपये से भरा बैग लेकर निकला था तो एक 25-26 वर्षीय युवक ने उसका बैग छीन लिया। उसके दो अन्य साथी पहले ही बाइक पर सवार थे जिन्होंने मोटरसाइकिल को पहले ही स्टार्ट किया हुआ था। घटना के दौरान शिकायतकर्ता पवन गुप्ता को कुछ चोटें भी आई थीं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। अदालत ने तीनों आरोपितों जिला पटियाला थाना घनौर के गांव संजरपुर के सुखविंद्र ¨सह, राजिंद्र ¨सह और अंबाला के देवीनगर के पास नरेश विहार के रामधारी को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई।


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