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पंजाबी फिल्म शूटर के प्रदर्शन पर अंबाला में बैन

जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने पंजाबी फिल्म शूटर के अंबाला में प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Feb 2020 09:20 AM (IST)Updated: Mon, 24 Feb 2020 09:20 AM (IST)
पंजाबी फिल्म शूटर के प्रदर्शन पर अंबाला में बैन

जासं, अंबाला : जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने पंजाबी फिल्म शूटर के अंबाला में प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा ने 20 फरवरी को आदेश जारी कर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। इस संबंध में जिला के सभी सिनेमाघरों के संचालकों को भी सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लेकर आदेश दो माह तक प्रभावी रहेंगे। उल्लेखनीय है कि यह फिल्म गैंगस्टर सुक्खा कालहो के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अपराध की दुनिया को लेकर दिखाया गया है। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी निर्देशों की प्रतियां एसपी अंबाला, एसडीएम, सिनेमाघरों के संचालक सहित सभी केबल आपरेटरों को भी जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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