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पोक्सो एक्ट के दोषी को 2 साल की कैद 20 हजार जुर्माना

जासं, अंबाला शहर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार ने पोक्सो एक्ट के केस में स

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 08:12 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 08:12 PM (IST)
पोक्सो एक्ट के दोषी को 2 साल की कैद 20 हजार जुर्माना
पोक्सो एक्ट के दोषी को 2 साल की कैद 20 हजार जुर्माना

जासं, अंबाला शहर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार ने पोक्सो एक्ट के केस में सोमवार को दोषी करार दिए गए शहर के दीपक कुमार को दो साल की कैद और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को सुनाए गए फैसले के समय दोषी कोर्ट में मौजूद रहा। अगस्त 2016 में शहर के महिला थाने में यह केस दर्ज हुआ था। केस में करीब एक दर्जन लोगों की गवाही हुई। इनमें पुलिस के अलावा नाबालिग के परिजन, प्रत्यक्षदर्शी व अन्य लोग शामिल रहे। पहले से जमानत पर चल रहे दोषी को फाइन भरने के बाद ऊपरी अदालत में अपील के लिए दोबारा जमानत पर छोड़ दिया गया। दीपक ने स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ की थी। सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद दीपक को हिरासत में ले लेकर जेल भेज दिया गया था। सुबह ज्यूडिशियल कस्टडी से लाकर कोर्ट में बने बक्शीखाने में रखा गया। दोपहर बाद फैसला सुनाया गया। इससे पूर्व अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सजा अवधि पर अपने-अपने पक्ष रखे। अभियोजन पक्ष ने अधिक से अधिक तो बचाव पक्ष ने कम कम सजा की मांग की। तथ्यों को देखने-परखने के बाद फैसला सार्वजनिक किया गया।

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