अब हर दुकान में लगाना होगा अग्निशमन यंत्र
अब हर दुकानदार को दुकान के अंदर अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए दमकल विभाग ने पंफलेट के माध्यम से दुकानदारों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं।
सुरेश सैनी, अंबाला शहर
अब हर दुकानदार को दुकान के अंदर अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए दमकल विभाग ने पंफलेट के माध्यम से दुकानदारों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक सप्ताह से यह प्रक्रिया चल रही है। अंबाला शहर, छावनी और नारायणगढ़ इन तीनों जगहों पर 300 से ऊपर पंफलेट बांटे जा चुके हैं। यह त्योहारी सीजन को लेकर नहीं, बल्कि अब से दुकानदारों को यह यंत्र लगाना होगा। यंत्र भी दुकान के आकार के हिसाब से लगाया जाएगा। अन्यथा दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस रद हो सकता है। यही नहीं यंत्र को दुकानदार को खुद ही परचेज करना होगा, परंतु आइएसआइ मार्का युक्त होना अनिवार्य है।
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प्रथम चरण में जागरूकता और नोटिस एक साथ
दमकल विभाग की तरफ से पहले चरण में दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र लगवाने के लिए पंफलेट से जागरूक और नोटिस दोनों एकसाथ शुरू हो रहे हैं। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक सर्वे टीम बनाई जाएगी जो दुकानों पर जाकर जांच करेगी दुकानदार ने यंत्र लगवाया या नहीं। जिस दुकानदार ने नहीं लगवाया होगा उसका नाम सूची में दर्ज करने के बाद अगली बार उसे पहला नोटिस थमाया जाएगा। इसके बाद दो और नोटिस देने के बाद भी दुकानदार यंत्र नहीं लगवाता है तो उसके खिलाफ निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस रद भी हो सकता है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
------ यहां-यहां हो चुकी आगजनी की घटना
दमकल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल नौ जनवरी को अंबाला शहर कोर्ट रोड जूतों की दुकान में, एक मार्च को टीला वाला मंदिर के पास गद्दा फैक्ट्री, 21 को छावनी में प्रताप फैक्ट्री, चार अप्रैल को घेल रोड बाइपास खोखा में, 31 अप्रैल को गांव केसरी में प्रताप फैक्ट्री, चार मई को मंडोर जिदल फैक्ट्री, 16 को प्रेम नगर गारमेंट्स की दुकान, 17 को शिवालिक कॉलोनी जरनल स्टोर, 29 को रायपुर रानी में बरवाला टायर फैक्ट्री, 30 जुलाई को कपड़ा मार्केट दुकान के ऊपर कबाड़ में तथा 31 अगस्त को मंडोर मैक्सनोवा फैक्ट्री में आगजनी की घटना हो गई थी।
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वर्जन
दुकानदारों को आगजनी घटना से बचाव के लिए दुकान में अग्निशमन यंत्र लगवाने के लिए पंफलेट बांट कर जागरूक किया जा रहा है। हर दुकानदार को यह यंत्र लगवाना होगा अन्यथा निगम से उन्हें ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलेगा।
-अमर सिंह, जिला दमकल अधिकारी, अंबाला शहर।