एनडीपीएस एक्ट के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराए गए सुखदेव ¨सह को 20 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराए गए सुखदेव ¨सह को 20 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें 28 दिसम्बर 2015 को नावल्टी चौक अंबाला शहर पर सुखदेव ¨सह उर्फ टीटू, निवासी अशोक विहार को अफीम बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सूचना के अनुसार सुखदेव ¨सह के घर पर छापा मारकर अफीम बरामद की थी, उस समय वह ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा था। घर के पिछली तरफ बाथरूम में प्लास्टिक का पोलिथिन बैग लिपटा बरामद हुआ। जांच करने पर अफीम होनी पाई गई और वहां काले रंग की वजनी मशीन भी मिली। वजन होने पर अफीम 26 किलोग्राम पाई गई, जिसमें 50-50 ग्राम के दो नमूने अलग किए गए और सील कर दिया गया और एसीपी प्रमोद कुमार ने प्रत्येक पार्सल पर पीके की छाप रखते हुए अपनी मोहर लगाई तथा कब्जे में ले लिया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अभियुक्त सुखदेव ¨सह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई और दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
घर से चलता था नशे का कारोबार
सुखदेव ¨सह अपने घर से नशे के कारोबार करता था। जिला ही नहीं दूसरे जिले के लोग भी नशीला पदार्थ खरीदने आते थे। इसकी सूचना जिला पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच को मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर आरोपित को गिरफ्तार किया।